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पाकिस्तान चुनाव : शहबाज, बिलावल समेत 2870 उम्मीदवारों की जमानत राशि होगी जब्त

Mon, 13 Aug 2018 06:03 PM IST
भाषा, इस्लामाबाद
भाषा, इस्लामाबाद Updated Mon, 13 Aug 2018 06:03 PM IST
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Pakistan election: Shahbaz, Bilawal among 2870 candidates whose security deposit will be forfeited
शाहबाज शरीफ
पाकिस्तानी मीडिया की खबरों की माने तो पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में पीएमएल-एन प्रमुख शहबाज शरीफ और पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी की जमानत जब्त हो गई है। इसलिए उनकी जमानत राशि जब्त होगी। 25 जुलाई को पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे जिसमें 85 फीसद उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। बता दें कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पड़े कुल वोटों का 25 फीसद वोट भी नहीं हासिल कर पाए उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। 
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नेशनल असेंबली (एनए) चुनावों में 272 सीटों के लिये विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 3,355 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इन चुनावों में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी 116 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। 
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अखबार डान की खबर के मुताबिक, करीब 85 फीसद उम्मीदवारों यानी कुल 3,355 में से 2,870 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई जिनमें 10 राजनीतिक दलों के प्रमुख भी शामिल हैं। 
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एनए सीट पर चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार को नामांकन शुल्क के तौर पर पर्चा दाखिल करते समय 30,000 रूपये जमा कराना होता है। 

शहबाज और बिलावल के अलावा जिन राजनीतिक दलों के प्रमुखों की जमानत राशि जब्त होगी उनमें मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमल (एमएमए) के मौलाना फजलुर रहमान, पख्तूनख्वा मिल्ली आवामी पार्टी (पीकेएमएपी) के महमूद खान अचकजई, बलूच नेशनल मूवमेंट (बीएनएम) के डॉक्टर अब्दुल बलोच, कौमी वतन पार्टी (क्यूडब्ल्यूपी) के आफताब अहमद खान शेरपाओ शामिल हैं। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके साथ ही पाक सरजमीं पार्टी (पीएसपी) के अध्यक्ष मुस्तफा कमाल, तरक्की पसंद पार्टी (टीपीपी) के प्रमुख कादिर मग्सी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई-गुलालाई) की अध्यक्ष आयेशा गुलालाई और पाकिस्तान आवामी राज (पीएआर) के अध्यक्ष जमशेद दस्ती उन उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं जिनकी जमानत राशि चुनाव अधिनियम के तहत जब्त होगी। 


इसमें कहा गया कि इस कानून के तहत एक उम्मीदवार को अपनी नामांकन राशि वापस पाने के लिये अपने क्षेत्र में पड़े कुल मतों का 25 फीसद मत हासिल करना होता है। पहले यह कुल मतों का आठवां हिस्सा होता था लेकिन यह बदलाव संभवत: गैर गंभीर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के लिये किया गया है। 
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