फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistan ›   Pak Supreme Court dismisses Imran Khan plea for disqualification

पाक सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की इमरान खान को अयोग्य घोषित करने वाली याचिका

Mon, 24 Sep 2018 08:40 PM IST
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 24 Sep 2018 08:40 PM IST
विज्ञापन
Pak Supreme Court dismisses Imran Khan plea for disqualification

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ‘ईमानदार और सच्चे नहीं होने के कारण’ प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। पाक मीडिया के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह पहले ही निष्प्रभावी करार दी जा चुकी है। 

विज्ञापन


अदालत ने कहा कि खान को बतौर एमएनए (नेशनल असेंबली के सदस्य) अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका राष्ट्रीय सभा के पिछले कार्यकाल के दौरान दाखिल की गई थी, जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। यह याचिका वकील दानयाल चौधरी ने मई 2017 में उस समय दाखिल की थी जब शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक छह सदस्यीय संयुक्त जांच दल (जेआईटी) गठित किया था। तभी से यह याचिका अदालत के समक्ष लंबित थी।
विज्ञापन


चौधरी ने जेआईटी के सदस्यों को खान के भाषणों से प्रभावित होने से बचाने के लिए एक विशेष शपथ की भी मांग की थी। याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया था कि खान को उन गतिविधियों से अलग रखा जाए जिससे जेआईटी सदस्यों पर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि उनके भाषण और प्रेस बयान जांच दल को पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news, Crime all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed