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पाक कोर्ट ने रद्द की हाफिज सईद को नजरबंद न रखने की याचिका

Wed, 08 Feb 2017 04:10 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 08 Feb 2017 04:10 PM IST
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pak court dismisses plea against detention of terrorist hafiz saeed
हाफिज सईद की भारत पर टिकी हैं निगाहें

मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद को अगले आदेश तक नजरबंद रखा जाएगा। लाहौर में स्थानीय अदालत ने हाफिज को नजरबंद न रखने की याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है। 

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हाफिज के वकील ने मांगा एक हफ्ते का समय

हाफिज के वकील ए के डोगर ने अदालत से अपील करते हुए एक हफ्ते का समय मांगा है ताकि वो एक दूसरी याचिका को दाखिल कर सकें।

हाफिज के वकील ने कहा कि सरकार ने अवैध तरीके से नजरबंद करने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते हाफिज सईद को नजरबंद करने का आदेश दिया था। 

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कश्मीर मसले से जोड़ी हाफिज की नजरबंदी

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फाइल फोटोः हाफिज सईद लगातार कश्मीर मुद्दे पर बयानबाजी कर रहा है। - फोटो : Getty Images
अदालत में बहस के दौरान सीनियर वकील सरफराज हुसैन ने हाफिज सईद की नजरबंदी को कश्मीर मसले से जोड़ते हुए कहा कि सरकार ने हाफिज को यूएन सिक्युरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के अनुसार बंद किया है। लेकिन इसी यूएन के अन्य प्रस्ताव में कश्मीर में जनमत संग्रह होना है जो आज तक नहीं हो पाया है। 

विदेशी ताकतों के आगे झुकी सरकार

वकील ने अदालत से कहा कि हाफिज सईद की वजह से ही कश्मीर का मुद्दा अभी तक जिंदा है। इस मुद्दे को खत्म करने के लिए विदेशी ताकतें पूरी तरह से सरकार पर जोर बना रही हैं और उन्हीं के कारण सरकार ने दवाब में आकर के हाफिज को नजरबंद करने का आदेश सुनाया है। 

देश भी नहीं छोड़ सकता है हाफिज

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हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी - फोटो : Reuters

हुसैन ने कोर्ट से कहा कि वो उनकी याचिका को जल्द से जल्द स्वीकार करके सुनवाई करे, ताकि हाफिज को नजरबंदी से आजादी मिल सके।

हाफिज के अलावा उसके चार अन्य साथियों को पाक सरकार ने 30 जनवरी को आतंकरोधी कानून के तहत नजरबंद करने का आदेश दिया था।

हाफिज और 37 अन्य आतंकियों को पाक सरकार ने देश छोड़ने से पाबंद किया हुआ है।    

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