फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistan ›   Islamabad HC suspend sentences to Nawaz Sharif, Maryam Nawaz

नवाज बेटी-दामाद संग होंगे रिहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

Wed, 19 Sep 2018 04:00 PM IST
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 19 Sep 2018 04:00 PM IST
विज्ञापन
Islamabad HC suspend sentences to Nawaz Sharif, Maryam Nawaz

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सजा पर रोक लगा दिया है। नवाज की बेटी मरियम नवाज और दामाद मोहम्मद सफदर की भी सजा टल गई है। बता दें कि जब तक अपील पेंडिंग रहेगी तब तक तीनों रिहा रहेंगे। इन तीनों की सजा रोके जाने के बाद इन्हें रिहा करने की तैयारी चल रही है।    


loader
 
बुधवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस अतहर मिनाल्लाह और जस्टिस हसन औरंगजेब ने अपने फैसले में नवाज शरीफ की सजा को रद्द करने का आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने जिरह के बाद इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद पिछले साल 68 वर्षीय शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामले दर्ज किए गए थे। शरीफ भ्रष्टाचार के बाकी मामलों - अल अजीजियां स्टील मिल्स और हिल मेटल इस्टैबलिशमेंट मामलों में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद आधारित उच्च न्यायालय में पेश हुए थे।

शरीफ, उनकी 44 वर्षीय बेटी मरियम, और 54 वर्षीय दामाद कैप्टन (रिटायर्ड) मोहम्मद सफदर अडियाला जेल में क्रमश: 10 साल, 7 साल और 1 साल की कैद की सजा काट रहे थे। उन्हें लंदन में अवैध तरीके से चार लग्जरी फ्लैट खरीदने के मामले में जवाबदेही अदालत ने दोषी ठहराया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news, Crime all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Next Article

Followed