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नफरत फैलाने के जुर्म में इमाम को पांच साल की जेल

Wed, 20 May 2015 06:53 PM IST
Updated Wed, 20 May 2015 06:53 PM IST
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 five years prison for Imam

पाकिस्तान की एक अदालत ने मुसलमानों के अल्पसंख्यक शिया समुदाय के प्रति नफरत फैलाने के जुर्म में एक इमाम को पांच साल की सजा सुनाई है। इमाम कारी अबूबकर को कसूर जिले में शिया समुदाय के खिलाफ अपमानजनक बातें और उन्हें 'काफिर' कहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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ये पहला मामला है जब किसी इमाम को एक ऐसे अपराध में जेल भेजा गया है जो कानून की किताबों में तो है लेकिन शायद ही इसके लिए किसी को सजा दी गई हो।

कड़े हुए कानून

 five years prison for Imam

पिछले साल 16 दिसंबर को पेशावर के स्कूल में चरमपंथी हमले में 150 लोगों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान ने चरमपंथ से संबंधित कानूनों को काफी कड़ा कर दिया है। किसी भी समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने वाले भाषण देने या बात करने के अपराध में सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

डॉन अखबार का कहना है कि पेशावर के स्कूल में हुए चरमपंथी हमले के बाद अब तक 21 लोगों को इस क़ानून के तहत दोषी ठहराया जा चुका है लेकिन इन मुकदमों का विवरण उपलब्ध नहीं है।

पाकिस्तान सुन्नी बहुसंख्यक देश है और वर्ष 1980 के दशक में अफगान जिहाद के समय कट्टरपंथी वहाबी सुन्नी समुदाय के मजबूत होने के बाद शिया समुदाय पर हमले काफी बढ़ गए। पाकिस्तान की कुल आबादी में करीब 20 फीसदी शिया समुदाय के लोग हैं।

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