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पाक के पंजाब में शादियों में पटाखे फोड़ना गैरकानूनी
एजेंसी/ लाहौरा
Updated Fri, 15 Apr 2016 08:37 PM IST
सार
- पंजाब प्रांत सरकार ने शादियों में दिखावे पर लगाम कसने के लिए बनाया कानून
- दहेज लेने और एक डिश से ज्यादा परोसने पर हो सकता है 20 लाख का जुर्माना
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- फोटो : BBC
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विस्तार
पाकिस्तान में शादियों में किए जाने वाले दिखावे पर लगाम कसने के लिए कानून का सहारा लिया जा रहा है। पंजाब प्रांत सरकार ने शादी में पटाखे फोड़ने, दहेज लेने और देने व एक से ज्यादा डिश परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए कानून पास किया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को कम से कम एक महीने की सजा हो सकती है या फिर उन्हें 20 लाख रुपये दंड के तौर पर भरने पड़ सकते हैं।
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पंजाब प्रांत की विधानसभा में बृहस्पतिवार को यह कानून बहुमत के साथ पास हुआ। कानून में किसी भी तरीके से पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। होटलों व रेस्तरां को सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी भी शादी में एक डिश से ज्यादा नहीं परोसेंगे। यही नहीं, वेडिंग हॉल वालों के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं।
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कानून के मुताबिक कोई भी शादी रात के 10 बजे से पहले संपन्न हो जानी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने इस कानून को कड़ाई से लागू करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि यह कानून शादियों मेें गैरजरूरी दिखावे को खत्म करने में मदद करेगा।
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