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पाक सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित करने पर जताई सहमति

Wed, 13 Sep 2017 09:08 PM IST
एजेंसी/ इस्लामाबाद
एजेंसी/ इस्लामाबाद Updated Wed, 13 Sep 2017 09:08 PM IST
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All the judges of the Supreme Court of Pakistan agree to declare Nawaz Sharif disqualification
नवाज

पाकिस्तान में पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट पीठ के अध्यक्ष आसिफ सईद खोसा ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को निर्णायक पनामा पेपर्स फैसले में अयोग्य ठहराए जाने पर बुधवार को स्पष्ट किया कि पीठ के सभी न्यायाधीश 28 जुलाई के फैसले पर सहमत हैं।

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डॉन न्यूज के मुताबिक पाक न्यायाधीश ने कहा कि नवाज शरीफ पर 20 जुलाई को 3-2 के अल्पमत का फैसला और 28 जुलाई को बहुमत से हुआ फैसला अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शरीफ अयोग्य हैं।
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बुधवार को पांचों जजों की पीठ ने नवाज शरीफ और उनके बच्चों तथा वित्तमंत्री इशाक डार द्वारा 28 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर की गई समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी। पीठ में न्यायमूर्ति गुलजार अहमद, एजाज अफजलस अजमत सईद और इजाजुल अहसान भी शामिल हैं।

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इस बीच पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ व उनके दोनों बेटों को 19 सितंबर को पेश होने के लिए समन भेजा है। जवाबदेही ब्यूरो ने 8 सितंबर को शरीफ उनके बेटे तथा वित्तमंत्री इशाक डार के खिलाफ भ्रष्टाचार के चार मामले दर्ज किए थे।

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