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Pakistan: 'रैलियां-राजनीतिक सभाओं की मिले अनुमति', फरवरी में होने वाले चुनाव के लिए इमरान की पार्टी की मांग
Thu, 28 Dec 2023 12:19 PM IST
काव्या मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: काव्या मिश्रा
Updated Thu, 28 Dec 2023 12:19 PM IST
सार
याचिका के अनुसार पीटीआई को इस्लामाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलनों, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शनों की मेजबानी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
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Imran Khan
- फोटो : Social Media
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विस्तार
पाकिस्तान में आम फरवरी 2024 को आम चुनाव होने हैं। हर कोई अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करना चाहता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जोरों-शोरों से जुट गए हैं। इस क्रम में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चार याचिकाएं दायर कर चुनाव से पहले समान अवसर, सार्वजनिक रैलियां और राजनीतिक सभाएं आयोजित करने की अनुमति मांगी है। इसके अलावा पार्टी नेताओं तथा जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच चल रही बैठकों को सुगम बनाने की भी मांग की गई है।
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याचिका के अनुसार पीटीआई को इस्लामाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलनों, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शनों की मेजबानी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
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यह है याचिका में
एक याचिका में कहा गया है, 'पीटीआई को देश के विभिन्न हिस्सों में सम्मेलनों, जनसभाओं, रैलियों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए समान अवसर से वंचित किया जा रहा है। ये सभी गतिविधियां संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत राजनीतिक अधिकारों की पूर्ति के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है।'
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इन नेताओं से मिलने की अनुमति मांगी
बता दें, चारों याचिकाएं बुधवार को दायर की गई हैं। एक अलग याचिका में इमरान खान ने पार्टी के सदस्यों असद कैसर और जुनैद अकबर खान, सीनेटर औरंगजेब खान और दोस्त मोहम्मद खान व इश्तियाक मेहरबान से मिलने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले रणनीति बनाने के लिए पार्टी के नेताओं से मिलना जरूरी है।
निजता बनाए रखने की...
याचिका में मांग की गई है कि अदालत अदियाला जेल के अधीक्षक को निर्देश दे कि वह खान की कानूनी टीम के साथ बातचीत के दौरान उनकी निजता को बनाए रखें। इस बीच, विशेष अदालत (आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम) ने खान को बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग करके दो बैंक खाते खोलने की अनुमति दी है। न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने अदियाला जेल के अधीक्षक को आदेश दिया कि बैंक कर्मी इमरान खान से बात कर सकते हैं।
खान के वकील ने अदालत को बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री को मियांवाली और लाहौर में चुनाव लड़ने के लिए निष्क्रिय बैंक खातों को सक्रिय करना होगा और नए खातों को पंजीकृत करना होगा।