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Pakistan: सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी मुशर्रफ की मौत की सजा, बीते साल हुआ था पूर्व राष्ट्रपति का निधन
Wed, 10 Jan 2024 03:16 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: श्वेता महतो
Updated Wed, 10 Jan 2024 03:16 PM IST
सार
विशेष अदालत द्वारा पाकिस्तान के दिवंगत राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।
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Pervez Musharraf
- फोटो : Social Media
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विस्तार
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक विशेष अदालत द्वारा 2019 में दिवंगत राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाने के फैसले को बरकरार रखा है। पाकिस्तान के आखिरी सैन्य शासक 79 वर्षीय मुशर्रफ की मौत पांच परवरी 2023 में दुबई में हुई थी। वह अपने देश में आपराधिक आरोपों से बचने के लिए 2016 से ही दुबई में रह रहे थे।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा के नेतृत्व में चार सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की। 17 दिसंबर 2019 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) की सरकार के दौरान मुशर्रफ के खिलाफ 2007 में असंवैधानिक फैसले लेने और आपातकाल की घोषणा करने के लिए एक विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।
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पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा के नेतृत्व में चार सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की। 17 दिसंबर 2019 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) की सरकार के दौरान मुशर्रफ के खिलाफ 2007 में असंवैधानिक फैसले लेने और आपातकाल की घोषणा करने के लिए एक विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।
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