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Hindi News ›   World ›   Pakistan Supreme court orders elections in Punjab Khyber Pakhtunkhwa within 90 days

Pakistan: पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिनों में होंगे चुनाव, पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने दिया आदेश

Wed, 01 Mar 2023 04:10 PM IST
Jeet Kumar पीटीआई, इस्लामाबाद
पीटीआई, इस्लामाबाद Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 01 Mar 2023 04:10 PM IST
सार

पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभाओं को 14 और 18 जनवरी को इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने देश में समय से पहले आम चुनाव कराने के लिए भंग कर दिया था।

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Pakistan Supreme court orders elections in Punjab Khyber Pakhtunkhwa within 90 days
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social media

विस्तार

पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनावों को लेकर चली लंबी खींचतान के बाद पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने दोनों प्रांतों में संविधान के मुताबिक 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों प्रांतों में चुनाव की तारीख की घोषणा में देरी के संबंध में पिछले हफ्ते खुद ही संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की थी। 

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पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभाओं को 14 और 18 जनवरी को इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने देश में समय से पहले आम चुनाव कराने के लिए भंग कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने तीन के बहुमत से निर्णय जारी किया निर्णय ने दो प्रांतों में चुनावों का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। वर्तमान में अंतरिम सरकारों द्वारा इन प्रांतों को चलाया जा रहा है। 
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अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि नौ अप्रैल को चुनाव कराने के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के आदेश पंजाब विधानसभा के लिए बाध्यकारी होंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के लिए नहीं, क्योंकि बाद में राज्यपाल द्वारा भंग कर दिया गया था, जबकि पूर्व नहीं था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि अगर राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया, तो राज्यपाल चुनाव की तारीख की घोषणा करेंगे।
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शीर्ष अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के गवर्नर को प्रांतीय चुनाव की तारीख की घोषणा करने का आदेश दिया। फैसले में कहा गया है कि राष्ट्रपति और पाकिस्तान के चुनाव आयोग को परामर्श के बाद पंजाब के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करनी चाहिए। पीठ ने मंगलवार को सत्तारूढ़ गठबंधन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई), राष्ट्रपति और अन्य के वकीलों के वकीलों सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले का निष्कर्ष निकाला।


अदालत का फैसला इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई के लिए एक नैतिक जीत है जिसने जल्द चुनाव की मांग की थी। इस्लामाबाद में गठबंधन सरकार पर दबाव बनाने के लिए, पूर्व प्रधान मंत्री खान, जिनकी पार्टी पंजाब और खैबर-पख्तूनख्वा में सत्ता में थी, इमरान सरकार ने दो विधानसभाओं को भंग कर दिया था। वहीं प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली संघीय सरकार प्रांतीय चुनावों में देरी करने और उन्हें अगस्त के बाद होने वाले संसद के आम चुनावों के साथ आयोजित करने की कोशिश कर रही है।

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