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Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को राहत, कोर्ट ने तोशाखाना मामले में पेशी से एक दिन की छूट दी

Thu, 06 Jul 2023 05:16 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: श्वेता महतो Updated Thu, 06 Jul 2023 05:16 PM IST
सार

तोशाखाना मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की गई थी। कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

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Pakistan: Relief to Imran Khan, court granted one day exemption from appearance in Toshakhana case
इमरान खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक दिन की राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले  के लिए शुक्रवार को पेश होने का आदेश दिया है। 
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इमरान खान को गुरुवार को इस्लामाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होना था। पाकिस्तान में तोशाखाना मामला राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अपने कार्यकाल के दौरान क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पर तोशाखाना से कीमती उपहारों को कम मूल्यों में खरीदकर उसे अपने लाभ के लिए बेचने का आरोप लगा है। इस मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयुक्त ने खान को झूठे और गलत बयान देने के लिए आयोग्य घोषित किया था। 
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क्या है तोशाखाना मामला?
तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन की प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है, जहां सरकारों, राज्यों के प्रमुखों, विदेशी नेताओं, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य उपहारों को संग्रह करके रखा जाता है।  
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इमरान खान को साल 2018 से 2022 के आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये के 58 उपहार मिले थे। इन महंगे उपहारों को तोशाखाना में जमा किया गया था। बाद में इमरान खान ने इन्हें तोशाखाना से सस्ते दाम पर खरीद लिया और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उन्होंने सरकारी कानून में बदलाव भी किए। 


तोशाखाना मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की गई थी। कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। बता दें की इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने निचली अदालत को इमरान खान की दलील सुनने के बाद सात दिनों के भीतर तोशाखाना मामले के आधार और स्वीकार्यता पर फिर से फैसला करने का निर्देश दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिलावर ने 10 मई को तोशाखाना मामले में 70 वर्षीय इमरान खान को दोषी ठहराया था।
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