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Pakistan: पाक पीएम के भगोड़े बेटे को मिली अंतरिम जमानत, 2018 से लंदन में रह रहा था

Sun, 25 Dec 2022 10:53 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sun, 25 Dec 2022 10:53 AM IST
सार

सुलेमान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। हालांकि, अदालत को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में FIA ने कहा था कि वारंट पर अमल नहीं हो सका क्योंकि सुलेमान अपने पते पर मौजूद नहीं था और विदेश चला गया था।

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Pakistan PM shehbaz sharif son Suleman got interim bail in money laundering case news in hindi
सुलेमान शरीफ - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को लाहौर की अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान को भगोड़ा घोषित किया गया था। कोर्ट ने सुलेमान को जांच में सहयोग की शर्त पर अतंरिम जमानत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी। 

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11 को लौटा था पाकिस्तान 
शहबाज शरीफ का भगोड़ा बेटा सुलेमान शहबाज लंदन में चार साल के स्व-निर्वासन के बाद 11 दिसंबर को स्वदेश लौटा था। उस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। अदालत ने सुलेमान को सरेंडर के लिए 13 दिसंबर से पहले तक का समय दिया था। 
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2018 से लंदन में था सुलेमान
सुलेमान 2018 से अपने परिवार के साथ लंदन में था, जब राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एफआईए) ने आम चुनाव से पहले उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए थे। कुछ सुनवाई में उपस्थित होने के बाद उसने पाकिस्तान छोड़ दिया था। वहीं अपनी वापसी से पहले, सुलेमान ने एक बयान में कहा कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ नए राजनीतिक आदेश की सुविधा के लिए फर्जी और हेरफेर के मामले दर्ज किए जाने के बाद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।
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16 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
सुलेमान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। हालांकि, अदालत को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में FIA ने कहा था कि वारंट पर अमल नहीं हो सका क्योंकि सुलेमान अपने पते पर मौजूद नहीं था और विदेश चला गया था। लोअर कोर्ट ने इस साल जुलाई में 16 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अन्य संदिग्ध के साथ सुलेमान को भगोड़ा अपराधी भी घोषित किया था। 

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