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Pakistan: पूर्व PM इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को सात साल की जेल; निकाह में इस्लामिक नियम के उल्लंघन के दोषी

Sat, 03 Feb 2024 06:51 PM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 03 Feb 2024 06:51 PM IST
सार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों को निकाह के दौरान इस्लामिक नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है। अदालत ने बुशरा के पहले पति की याचिका पर आदेश पारित किया।

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Pakistan Imran Khan Bushra Bibi Seven Years Jail un-Islamic marriage case
बुशरा और इमरान खान (फाइल) - फोटो : ANI

विस्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व पीएम इमरान और उनकी पत्नी- बुशरा बीबी को अदालत ने सात साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पाया कि दोनों निकाह के दौरान इस्लामिक नियमों के उल्लंघन के दोषी है। अदालत ने बुशरा बीबी के पहले पति खावर मनेका की तरफ से दायर याचिका पर इमरान और बुशरा को दोषी करार दिया। मनेका ने आरोप लगाया गया था कि इमरान और बुशरा ने इस्लामिक नियमों के मुताबिक दो विवाहों के बीच अनिवार्य शर्त- इद्दत (दूसरी शादी से पहले कुछ अवधि का गैप) का पालन नहीं किया।
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इमरान खान को 2022 के बाद अदालत से चौथी बार सजा मिली
अदालत ने लंबी जिरह के बाद आरोपों को सही पाया और इमरान के साथ-साथ बुशरा को भी दोषी करार दिया। बता दें कि बुशरा के पूर्व पति ने इस्लामी प्रथा का उल्लंघन करने के कारण इनकी शादी पर सवाल खड़े किए थे। अदालत ने इमरान और बुशरा पर आर्थिक दंड भी लगाया है। गौरतलब है कि 71 साल के इमरान खान को साल 2022 के बाद चौथी बार सजा मिली है। इसी सप्ताह इमरान को गोपनीय राजनयिक दस्तावेज (Cipher) मामले में 10 साल और तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले अदालत का यह फैसला इमरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
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मनेका का आरोप है कि शादी से पहले बुशरा और इमरान के बीच अनैतिक संबंध (adulterous relationship) थे। पाकिस्तान में लागू कानून के मुताबिक इस अपराध का दोषी पाए जाने पर आरोपी को पत्थर मारकर मौत की सजा देने का प्रावधान है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को रावलपिंडी में अदियाला जेल परिसर के अंदर इस मामले में 14 घंटे की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सामने आया। वरिष्ठ सिविल जज कुदरतुल्ला की अदालत ने इमरान और बुशरा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के फैसले के मुताबिक इमरान और बुशरा कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे।
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सजा के बाद क्या बोले इमरान, पार्टी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देगी
इद्दत के इस मुकदमे में सजा के बाद, इमरान खान ने कहा, उनके खिलाफ यह मामला उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी दोनों को 'अपमानित' करने के लिए दर्ज कराया गया। गैर-इस्लामिक निकाह मामले (इद्दत केस) में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात साल की सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। उनकी पार्टी ने शनिवार को कहा और दावा किया कि मतदाता 8 फरवरी को अपने साथ हुए अन्याय का 'बदला' लेंगे।


बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को गिरफ्तार होने के बाद इमरान खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) की तरफ से दायर तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिया गया है। इसी समय से इमरान सलाखों के पीछे हैं। अदियाला जेल से पहले इमरान को पहले अटॉक जेल और बाद में अदियाला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
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