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संपत्ति छिपाने, गलत गवाही देने के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अयोग्य ठहराए गए 

Sun, 25 Aug 2019 04:22 PM IST
शिल्पा ठाकुर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: शिल्पा ठाकुर Updated Sun, 25 Aug 2019 04:22 PM IST
सार

  • पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चुनाव लड़ते समय संपत्ति घोषित नहीं करने और गलत हलफनामा देने के लिए अयोग्य ठहराया गया है।
  • दुनिया न्यूज टीवी ने खबर दी है कि उच्चतम न्यायालय के मुताबिक 69 वर्षीय शरीफ ने 2013 में नामांकन पत्र भरते समय कैपिटल एफजेडई में संपत्तियों को छिपाया था।
  • इसने कहा कि संपत्ति को घोषित नहीं करना देश के लिए अच्छा नहीं है और इसे रोकने के लिए कार्रवाई योग्य कदम उठाए जाने चाहिए।

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Pakistan former PM Nawaz Sharif disqualified for concealing assets submitting fake testimony says SC
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ - फोटो : PTI

विस्तार

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चुनाव लड़ते समय संपत्ति घोषित नहीं करने और गलत हलफनामा देने के लिए अयोग्य ठहराया गया है, जो गंभीर मुद्दे हैं। यह जानकारी रविवार को मीडिया की खबरों में दी गई।

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दुनिया न्यूज टीवी ने खबर दी है कि उच्चतम न्यायालय के मुताबिक 69 वर्षीय शरीफ ने 2013 में नामांकन पत्र भरते समय कैपिटल एफजेडई में संपत्तियों को छिपाया था। इसने कहा कि संपत्ति को घोषित नहीं करना देश के लिए अच्छा नहीं है और इसे रोकने के लिए कार्रवाई योग्य कदम उठाए जाने चाहिए।
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अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 62-1एफ के मुताबिक जन प्रतिनिधि ईमानदार नहीं थे। इसने कहा कि अदालत उम्मीदवारों द्वारा दिए गए गलत हलफनामे की उपेक्षा नहीं कर सकती।

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