{"_id":"5d6268628ebc3e93d9656940","slug":"pakistan-former-pm-nawaz-sharif-disqualified-for-concealing-assets-submitting-fake-testimony-says-sc","type":"story","status":"publish","title_hn":"संपत्ति छिपाने, गलत गवाही देने के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अयोग्य ठहराए गए ","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
संपत्ति छिपाने, गलत गवाही देने के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अयोग्य ठहराए गए
Sun, 25 Aug 2019 04:22 PM IST
शिल्पा ठाकुर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: शिल्पा ठाकुर
Updated Sun, 25 Aug 2019 04:22 PM IST
सार
- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चुनाव लड़ते समय संपत्ति घोषित नहीं करने और गलत हलफनामा देने के लिए अयोग्य ठहराया गया है।
- दुनिया न्यूज टीवी ने खबर दी है कि उच्चतम न्यायालय के मुताबिक 69 वर्षीय शरीफ ने 2013 में नामांकन पत्र भरते समय कैपिटल एफजेडई में संपत्तियों को छिपाया था।
- इसने कहा कि संपत्ति को घोषित नहीं करना देश के लिए अच्छा नहीं है और इसे रोकने के लिए कार्रवाई योग्य कदम उठाए जाने चाहिए।
विज्ञापन
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चुनाव लड़ते समय संपत्ति घोषित नहीं करने और गलत हलफनामा देने के लिए अयोग्य ठहराया गया है, जो गंभीर मुद्दे हैं। यह जानकारी रविवार को मीडिया की खबरों में दी गई।
विज्ञापन
दुनिया न्यूज टीवी ने खबर दी है कि उच्चतम न्यायालय के मुताबिक 69 वर्षीय शरीफ ने 2013 में नामांकन पत्र भरते समय कैपिटल एफजेडई में संपत्तियों को छिपाया था। इसने कहा कि संपत्ति को घोषित नहीं करना देश के लिए अच्छा नहीं है और इसे रोकने के लिए कार्रवाई योग्य कदम उठाए जाने चाहिए।
विज्ञापन
अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 62-1एफ के मुताबिक जन प्रतिनिधि ईमानदार नहीं थे। इसने कहा कि अदालत उम्मीदवारों द्वारा दिए गए गलत हलफनामे की उपेक्षा नहीं कर सकती।
विज्ञापन