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Pakistan: नहीं थम रहीं इमरान खान की मुश्किलें; EC ने जारी किया गैर जमानती वारंट, इसमें फवाद चौधरी का भी नाम
Tue, 11 Jul 2023 04:49 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: श्वेता महतो
Updated Tue, 11 Jul 2023 04:49 PM IST
सार
लंबी कार्रवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी में इमरान खान और अन्य दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी थी। ईसीपी ने उनके खिलाफ अब आरोप तय करने का फैसला किया है।
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Imran Khan
- फोटो : Social Media
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विस्तार
पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव निकाय ने अवमानना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। चुनाव आयोग ने पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी के खिलाफ भी इसी मामले में गैर जमानती वारंट जारी की है।
ईसीपी ने जारी किया गैर जमानती वारंट
पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पिछले साल पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान और पूर्व नेताओं फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ चुनावी नियामक और उसके प्रमुख के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी।
खान और चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली ईसीपी बेंच की चार सदस्यीय पीठ द्वारा तब पारित किया गया था,जब दोनों नेता कई चेतावनियों के बावजूद मंगलवार को उसके सामने पेश नहीं हुए।
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सुनवाई 25 जुलाई के लिए स्थगित
उमर के वकील ने बताया कि उनके मुवक्कील को एक अन्य मामले में पेश होना था और एक मेडिकल अपॉइंटमेंट होने के कारण वह पेश नहीं हो सके। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने होने के लिए अन्य तारीख देने का अनुरोध किया। चुनाव आयोग ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया और वकील को इस संबंध में एक याचिका दायर करने को कहा। हालांकि उन्होंने इस मामले में इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करते हुए सुनवाई को 25 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।
लंबी कार्रवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी में इमरान खान और अन्य दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी थी। ईसीपी ने उनके खिलाफ अब आरोप तय करने का फैसला किया है।
पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बाहर होने के बाद इमरान खान के ऊपर अलग-अलग अदालतों में कई मामले दर्ज किए गए। एक समय में पूर्व पीएम का कट्टर समर्थक कहे जाने वाले फवाद खान ने नौ मई में पार्टी (पीटीआई) छोड़ दी थी। पाकिस्तान में नौ मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परिसर से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कई जगहों पर दंगे किए थे।
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ईसीपी ने जारी किया गैर जमानती वारंट
पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पिछले साल पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान और पूर्व नेताओं फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ चुनावी नियामक और उसके प्रमुख के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी।
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खान और चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली ईसीपी बेंच की चार सदस्यीय पीठ द्वारा तब पारित किया गया था,जब दोनों नेता कई चेतावनियों के बावजूद मंगलवार को उसके सामने पेश नहीं हुए।
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सुनवाई 25 जुलाई के लिए स्थगित
उमर के वकील ने बताया कि उनके मुवक्कील को एक अन्य मामले में पेश होना था और एक मेडिकल अपॉइंटमेंट होने के कारण वह पेश नहीं हो सके। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने होने के लिए अन्य तारीख देने का अनुरोध किया। चुनाव आयोग ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया और वकील को इस संबंध में एक याचिका दायर करने को कहा। हालांकि उन्होंने इस मामले में इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करते हुए सुनवाई को 25 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।
लंबी कार्रवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी में इमरान खान और अन्य दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी थी। ईसीपी ने उनके खिलाफ अब आरोप तय करने का फैसला किया है।
पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बाहर होने के बाद इमरान खान के ऊपर अलग-अलग अदालतों में कई मामले दर्ज किए गए। एक समय में पूर्व पीएम का कट्टर समर्थक कहे जाने वाले फवाद खान ने नौ मई में पार्टी (पीटीआई) छोड़ दी थी। पाकिस्तान में नौ मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परिसर से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कई जगहों पर दंगे किए थे।