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पाकिस्तान: सेफ हाउस में भेजा गया पर्ल का हत्यारा उमर शेख
Wed, 03 Feb 2021 01:17 AM IST
Amit Mandal
एजेंसी, इस्लामाबाद।
एजेंसी, इस्लामाबाद।
Published by: Amit Mandal
Updated Wed, 03 Feb 2021 01:17 AM IST
सार
- सुप्रीम ने कहा- पूरी सुरक्षा के साथ सरकारी रेस्ट हाउस में रहेगा आतंकी उमर शेख
- पत्नी और बच्चों को भी साथ रहने की अनुमति मिली
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आतंकी अहमद उमर सईद शेख
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विस्तार
अमेरिकी विरोध और आपत्ति के बाद पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालत ने डेनियल पर्ल के नृशंस हत्यारे और अलकायदा आतंकी अहमद सईद उमर शेख को पूरी तरह रिहा करने के बजाय उसे डेथ सेल से सुरक्षित पनाहगाह (सरकारी रेस्ट हाउस) में भेज दिया है। अदालत ने सोमवार को ही पाक सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उमर समेत तीन आतंकियों की रिहाई पर पुनर्विचार की अपील की गई थी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल को अगवा करने के बाद सिर कलम कर हत्या के आरोपियों को पहले ही रिहा करने के आदेश दिए थे जिसका अमेरिका ने विरोध किया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अहमद
सईद उमर शेख नाम का आतंकी सरकारी रेस्ट हाउस में पूरी सुरक्षा के साथ रहेगा और उसकी पत्नी और बच्चे उससे मिलने वहां जा सकेंगे। परिवार के साथ रहते हुए आरोपी को मोबाइल या इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति नहीं होगी।
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1999 में कंधार में एयरइंडिया के विमान को छोड़ने के एवज में रिहा हुआ आतंकी उमर शेख पिछले 18 साल से मौत की सजा का सामना कर रहा था। उमर के पिता सईद शेख ने कहा, यह पूरी आजादी नहीं है। यह आजादी की दिशा में एक कदम है।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल को अगवा करने के बाद सिर कलम कर हत्या के आरोपियों को पहले ही रिहा करने के आदेश दिए थे जिसका अमेरिका ने विरोध किया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अहमद
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सईद उमर शेख नाम का आतंकी सरकारी रेस्ट हाउस में पूरी सुरक्षा के साथ रहेगा और उसकी पत्नी और बच्चे उससे मिलने वहां जा सकेंगे। परिवार के साथ रहते हुए आरोपी को मोबाइल या इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति नहीं होगी।
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1999 में कंधार में एयरइंडिया के विमान को छोड़ने के एवज में रिहा हुआ आतंकी उमर शेख पिछले 18 साल से मौत की सजा का सामना कर रहा था। उमर के पिता सईद शेख ने कहा, यह पूरी आजादी नहीं है। यह आजादी की दिशा में एक कदम है।