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पाकिस्तान की अदालत ने इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर के निर्माण पर फैसला सुरक्षित रखा

Tue, 07 Jul 2020 10:16 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, इस्लामाबाद
पीटीआई, इस्लामाबाद Published by: देव कश्यप Updated Tue, 07 Jul 2020 10:16 AM IST
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Pakistan court reserved verdict on construction of Hindu temple in Islamabad
सांकेतिक तस्वीर

पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को देश की राजधानी इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के खिलाफ याचिकाओं को मंजूर करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

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इमरान खान सरकार में सहयोगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद (पीएमएल-क्यू) ने कृष्ण मंदिर के निर्माण का विरोध किया है और अपने गठबंधन के सहयोगी से इस परियोजना को रद्द करने के लिए कहा क्योंकि उसका मानना है कि यह इस्लाम की भावना के खिलाफ है।
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राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) ने पिछले सप्ताह कानूनी कारणों का हवाला देते हुए मंदिर के लिए उस भूखंड पर चारदीवारी का निर्माण रोक दिया था।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को इस मामले में सूचित किया गया कि सरकार ने इस मामले को काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (सीआईआई) को भेजा है।

इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश आमिर फारूक ने की। सभी दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश फारूक ने अगले आदेश तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बता दें कि विभाजन के बाद पहली बार इस्लामाबाद में एक विशाल हिंदू मंदिर के निर्माण की पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंजूरी दी थी। इसके कुछ दिन बाद ही कट्टरपंथियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। देश विभाजन व बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा विध्वंस के बाद कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान में कई ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ा था। मूर्तियों को खंडित कर दिया था। हाल ही में इस्लामाबाद में रहने वाले तीन हजार हिंदुओं के लिए सरकार ने 20 हजार वर्ग फुट जमीन में मंदिर निर्माण को दस करोड़ की राशि भी जारी की थी।

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