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Pakistan: मादक पदार्थ मामले में पाक गृह मंत्री को कोर्ट ने किया बरी, टोल प्लाजा से पुलिस ने पकड़ा था

Sat, 10 Dec 2022 07:11 PM IST
Jeet Kumar पीटीआई, इस्लामाबाद
पीटीआई, इस्लामाबाद Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 10 Dec 2022 07:11 PM IST
सार

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को सुनवाई के दौरान एंटी-नारकोटिक्स के सहायक निदेशक इम्तियाज अहमद और इंस्पेक्टर एहसान आजम ने सनाउल्लाह के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें गलत बताया।

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Pakistan court acquits interior minister in 2019 narcotics case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को देश के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह को मादक पदार्थ मामले में बरी कर दिया। राणा पर इमरान की सरकार मे केस दर्ज किया था। मंत्री को जुलाई 2019 में एंटी-नारकोटिक्स फोर्स (एएनएफ) लाहौर टीम ने मोटरवे पर रवि टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया था। वह फैसलाबाद से लाहौर जा रहे थे।

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जब पाक एंटी-नारकोटिक्स फोर्स ने मंत्री को पकड़ा था तो उसके वाहन से 15 किलो हेरोइन बरामद करने का दावा किया था। वहीं इस मामले में सनाउल्लाह के चालक और सुरक्षा गार्ड सहित पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि निचली अदालत ने उन्हें दो बार जमानत देने से इनकार कर दिया था लेकिन लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें 24 दिसंबर, 2019 को रिहा कर दिया।
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स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को सुनवाई के दौरान एंटी-नारकोटिक्स के सहायक निदेशक इम्तियाज अहमद और इंस्पेक्टर एहसान आजम ने सनाउल्लाह के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें गलत बताया। रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है कि हमने घटनास्थल से कभी भी किसी तरह का ड्रग्स बरामद होते नहीं देखा।
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इसके बाद, अदालत ने आंतरिक मंत्री और मामले में नामित अन्य सभी लोगों को बरी कर दिया। अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए, सनाउल्लाह ने जोर देकर कहा कि सभी झूठे मामलों को रद्द करना उनकी पार्टी का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि हमारे नेतृत्व के खिलाफ विदेशों में दर्ज मामलों को भी खारिज किया जा रहा है।

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