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Pakistan: अटक जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की बढ़ रहीं मुश्किलें, पुलिस वकीलों को मुलाकात करने से रोक रही

Sat, 02 Sep 2023 01:25 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: काव्या मिश्रा Updated Sat, 02 Sep 2023 01:25 PM IST
सार

इमरान खान के वकीलों ने बताया कि अदालत ने जेल अधिकारियों को आदेश दिया था कि वह पीटीआई प्रमुख और उनके बेटों के बीच फोन पर बात करने की अनुमति दे। इसके बाद भी जेल अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। वह बात नहीं करने दे रहे हैं।

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Pak: Police stop lawyers from meeting Imran Khan at Attock jail
Imran Khan - फोटो : Social Media

विस्तार

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां दावा किया जा रहा है कि उन्हें बहुत बुरे हालातों में जेल में रखा गया है। वहीं अब उनसे उनके वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा। दरअसल, शुक्रवार को उनके वकील शीराज अहमद रांझा और गोहर अली उनसे मिलने जेल पहुंचे थे, जहा पुलिस ने रोक लिया। अटक जेल के अधिकारियों मे वकीलों को मुलाकात करने की अनुमति नहीं दी।

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नेता की सजा निलंबित

गोहर अली ने बताया कि पीटीआई नेता की सजा निलंबित कर दी गई है और उन्हें सिफर मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों के बावजूद खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं, रांझा ने कहा कि अदालत ने जेल अधिकारियों को आदेश दिया था कि वह पीटीआई प्रमुख और उनके बेटों के बीच फोन पर बात करने की अनुमति दी जाए। इसके बाद भी जेल अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। वह बात करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। 

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वकील को मिला सिफर मामले का रिकॉर्ड 

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम को कल खान की रिमांड की जानकारी और सिफर मामले का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री की कानूनी टीम को दिया गया था। बता दें, पीटीआई अध्यक्ष के वकील ने अदालत से सिफर केस रिकॉर्ड मांगा था। अदालत द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने के बाद रिकॉर्ड कानूनी टीम को सौंप दिया गया था।

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अटक जेल में स्थानांतरित  सिफर मामले की सुनवाई

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख के खिलाफ सिफर मामले की सुनवाई अटक जेल में स्थानांतरित कर दी गई। कानून मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री के सिफर मामले की सुनवाई अटक जेल में आयोजित करने को मंजूरी दे दी। गौरतलब है,  इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने पीटीआई अध्यक्ष को सिफर मामले में अटक जेल में न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। 

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