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क्राइस्टचर्च गोलीबारी के बाद न्यूजीलैंड में नए बंदूक कानून को मिली अंतिम मंजूरी

Thu, 11 Apr 2019 03:16 PM IST
Shilpa Thakur भाषा, वेलिंग्टन 
भाषा, वेलिंग्टन  Published by: Shilpa Thakur Updated Thu, 11 Apr 2019 03:16 PM IST
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New Gun law in New Zealand after Christchurch mosque shooting
न्यूजीलैंड हमला - फोटो : PTI

न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल ने गुरुवार को सैन्य शैली के हथियारों पर रोक लगाने के लिए एक नए कानून पर औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर कर उसे मंजूरी प्रदान कर दी है।


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क्राइस्टचर्च में पिछले महीने दो मस्जिदों पर की गई गोलीबारी के बाद यह नया कानून लाया जा रहा है। गोलीबारी में 50 लोगों की जान चली गई थी। गवर्नर जनरल पाट्सी रेड्डी ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं।

पुलिस का कहना है कि प्रतिबंधित बंदूकों को वापस लेने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। हथियार आधी रात से ही अवैध श्रेणी में आ जाएंगे लेकिन पुलिस का कहना है कि वापस खरीदी (बायबैक) पर विस्तृत जानकारी मिलने तक छूट कार्यक्रम प्रभावी रहेगा।

बता दें इस देश में साल 2005, 2012 और 2017 में बंदूक कानून को बदलने का प्रयास किया जा चुका है। क्राइस्टचर्च हमले के बाद ही न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने कहा था कि देश के बंदूक कानून में बदलाव होगा। 

उन्होंने इस बारे में बोलते हुए कहा था, "मुझे ये बताया गया कि मुख्य अपराधी ने पांच बंदूकों का इस्तेमाल किया था।  उसके पास इनका लाइसेंस भी था। आरोपी ने लाइसेंस नवंबर 2017 में हासिल किए थे। इस घटना को देखते हुए मैं कह सकती हूं कि अब हमारा बंदूक कानून बदल जाएगा।"

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