फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Make triple talaq a punishable crime in Pakistan Islamic advisory body

अब पाकिस्तान में भी उठी तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने की मांग

Fri, 06 Sep 2019 06:46 PM IST
Trainee Trainee वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: Trainee Trainee Updated Fri, 06 Sep 2019 06:46 PM IST
विज्ञापन
Make triple talaq a punishable crime in Pakistan Islamic advisory body
तीन तलाक (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
पाकिस्तान की एक इस्लामी सलाहकार समिति ने सरकार से कहा है कि तीन तलाक या तुरंत तलाक की प्रथा को पाकिस्तान में भी दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए और इसके लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। भारत में तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाने के कुछ हफ्ते बाद अब पाकिस्तान में भी इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। 
विज्ञापन


भारत में नए कानून के तहत तलाक-ए-बिद्दत गैर कानूनी और तुरंत तीन तलाक देने वाले को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। इसके अंतर्गत तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। यह संज्ञेय तभी होगा जब या तो खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई सगा-संबंधी।
विज्ञापन

 
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने सिफारिश की है कि तीन तलाक को इस्लामिक राष्ट्र में दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए। समिति ने कहा कि इस्लाम में तलाक के कई तरीके हैं। इनमें एहसान, हसन और तलाक-ए-बिद्दत (तीन तलाक) शामिल हैं। एहसान और हसन से पीछे हटा जा सकता है। वहीं, तलाक-ए-बिद्दत से मुकरने की गुंजाइश नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यानी एक बार पति पत्नी से तीन बार तलाक बोल देता है तो वह उससे पलट नहीं सकता है। इसलिए, नेशनल असेंबली संसद का निचला सदन, इस कार्रवाई को एक दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बना सकता है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed