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Pakistan: पीटीआई नेता महमूद कुरैशी रिहा, इमरान को भी राहत; बुशरा बीबी ने कोर्ट से लगाई यह गुहार

Tue, 06 Jun 2023 04:02 PM IST
Jeet Kumar वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 06 Jun 2023 04:02 PM IST
सार

महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने कहा कि उनके पिता ने केवल सिद्धांतों की राजनीति की है लालच की नहीं। जैन ने कहा कि मेरे पिता कुरैशी कल इमरान खान के साथ थे और वह आज उनके साथ हैं।

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Lahore high Court orders immediate release of pti leader Shah Mehmood Qureshi Pakistan news and updates
शाह महमूद कुरैशी - फोटो : पीटीआई

विस्तार

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अदालत के आदेश के बाद मंगलवार को रावलपिंडी जेल से रिहा कर दिया गया। वह नौ मई के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार किए गए इमरान खान की पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं में शामिल थे। 

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सूत्रों के मुताबिक, वह बुधवार को पार्टी प्रमुख इमरान खान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के उपाध्यक्ष को गत महीने नौ मई को भ्रष्टाचार के एक मामले में पार्टी अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़काने सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। 
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कुरैशी ने इमरान खान के शासन में 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। लाहौर उच्च न्यायालय की रावलपिंडी पीठ ने मंगलवार को कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि पीटीआई नेता को तत्काल रिहा किया जाए।
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स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को लाहौर हाईकोर्ट की रावलपिंडी पीठ ने आदेश दिया कि कुरैशी को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के अध्यादेश (एमपीओ) के तहत अब और गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति चौधरी अब्दुल अजीज ने भी रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर के एमपीओ के आदेशों को अवैध घोषित किया और अधिकारियों को कुरैशी को जमानत बांड जमा करने के लिए कहे बिना तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस अधिकारी से पूछा कि क्या कुरैशी ने कोई भाषण दिया था या किसी विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। अदालत ने पुलिस अधिकारी को पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सबूत पेश करने का निर्देश दिया और कहा कि कोई भी राजनीतिक नेता राजनीतिक सभा में अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकता है।

कुरैशी कल इमरान खान के साथ थे और वह आज उनके साथ हैं
अधिकारी ने सबूत जमा करने के लिए दो दिन का समय मांगा। हालांकि, अदालत ने उन्हें सरकार से निर्देश लेने के एक घंटे के भीतर अदालत को अपडेट करने का निर्देश दिया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई एक घंटे के लिए स्थगित कर दी। वहीं महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने कहा कि उनके पिता ने केवल सिद्धांतों की राजनीति की है लालच की नहीं। जैन ने कहा कि मेरे पिता कुरैशी कल इमरान खान के साथ थे और वह आज उनके साथ हैं।

9 मई को हुई हिंसा के बाद कुरैशी को किया गया गिरफ्तार
नौ मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद  हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। नौ मई की घटनाओं के बाद, इमरान खान की पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। नेताओं में कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, डॉ यासमीन राशिद, शिरीन मजारी, मलीका बुखारी और फैयाजुल हसन चौहान शामिल थे। कुछ दिनों बाद फवाद, इमरान इस्माइल, शिरीन मजारी, फैयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अवान और अन्य सहित कई प्रमुख नेताओं ने इमरान खान की पार्टी छोड़ दी। 

खान के समर्थकों ने लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस, मियांवाली एयरबेस, फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की और संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों को भी आग लगा दी थी। इमरान समर्थकों ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) पर भी हमला किया था।

इमरान खान को मिली अग्रिम जमानत
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मंगलवार को लाहौर हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुए। वहीं हाईकोर्ट ने उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में उनकी अग्रिम जमानत की पुष्टि की। खान कड़ी सुरक्षा के बीच उच्च न्यायालय में पेश हुए थे। 

पंजाब पुलिस ने इमरान खान पर एक पार्टी कार्यकर्ता अली बिलाल उर्फ जिले शाह की मौत के बारे में तथ्यों और सबूतों को छिपाने का आरोप लगाते हुए, हत्या के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनवारुल हक पन्नून ने सारी दलीलें सुनीं और सुनने के बाद अग्रिम जमानत की पुष्टि की।

इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने गिरफ्तारी से मांगी सुरक्षा 
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने मंगलवार को लाहौर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर देश भर में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों पर पूरी तरह से लगाम लगाने की मांग की। नौ मई को नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों के बाद इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच यह कदम उठाया गया है। 

रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान की पत्नी ने अपनी याचिका में कहा कि उसे डर है कि उसे किसी भी मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है और उसने देश में उसके खिलाफ दर्ज सभी खुलासे और अघोषित मामलों का ब्योरा मांगा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि उनका बयान गवाह के तौर पर दर्ज किया जाएगा।

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