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पाउडर से कैंसर होने पर पीड़ितों को हर्जाना दे जॉनसन एंड जॉनसन: अमेरिकी कोर्ट
Thu, 25 Jun 2020 04:17 AM IST
श्रीधर मिश्रा
न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज सर्विस, वाशिंगटन
न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज सर्विस, वाशिंगटन
Published by: श्रीधर मिश्रा
Updated Thu, 25 Jun 2020 04:17 AM IST
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- फोटो : Johnson & Johnson
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अमेरिका की एक अदालत ने अपने उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन टैलकम पाउडर से ओवरीन कैंसर होने के कारण कंपनी को 2.1 एक अरब डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया गया था। मिसौरी कोर्ट ऑफ अपील ने इस बात पर सहमति जताई कि कुछ वादी मामले में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि वे राज्य के बाहर के हैं।
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इसी के साथ 2018 में हुए फैसले के तहत जिन 22 लोगों को 4.4 अरब डॉलर का हर्जाना मिलना था, मिसौरी कोर्ट ऑफ अपील ने उसे लगभग आधा कर दिया। अदालत ने मंगलवार के अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने यह जानकर अपने उत्पाद बेचे कि उसमें एसबेस्टास नामक केमिकल शामिल है। इस केमिकल के चलते कंपनी के ग्राहकों को काफी नुकसान हुआ।
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फैसले में कहा गया कि प्रतिवादी बड़ा और अरबों डॉलर का निगम है, ऐसे में इस मामले में बड़ी मात्रा में लोगों को नुकसान हुआ होगा। अदालत ने यह भी कहा कि इस उत्पाद को खरीदने के चलते ग्राहकों को जो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा हुई उसकी भरपाई करना असंभव है। इस बीच, जॉनसन एंड जॉनसन के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी मिसौरी के सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय की अपील करेगी।
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