फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Israel paid double price for corona vaccine than Britain paid 4000 rupees for pfizer vaccine

जल्द वैक्सीन पाने के लिए इजराइल ने चुकाई दोगुनी कीमत, एक डोज के लिए दिए 4,000 रुपये

Sun, 10 Jan 2021 02:35 PM IST
Tanuja Yadav वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: Tanuja Yadav Updated Sun, 10 Jan 2021 02:35 PM IST
विज्ञापन
Israel paid double price for corona vaccine than Britain paid 4000 rupees for pfizer vaccine
कोरोना वैक्सीन - फोटो : iStock

कोरोना टीकाकरण के मामले में इजराइल इस समय पूरी दुनिया से सबसे आगे चल रहा है। इजराइल ने 20 दिनों में अपनी आबादी के पांचवे हिस्से को टीका लगा दिया है, यानि कि अब तक लगभग 18 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इजराइल ने ब्रिटेन से 50 फीसदी ज्यादा कीमत चुकाई है, ताकि वैक्सीन की ज्यादा और जल्दी सप्लाई की सुविधा का फायदा उठा सके।

विज्ञापन


इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली फाइजर कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला को कुछ ही दिन के अंदर 17 बार फोन किया था। ऐसा इसलिए ताकि वैक्सीन की ज्यादा डोज उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। इजराइल के विपक्षी नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर यह जानकारी दी है।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि नेतन्याहू ने अपनी गिरती लोकप्रियता और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैक्सीन के लिए ज्यादा कीमत चुकाई है। फाइजर की जिस वैक्सीन के लिए ब्रिटेन ने 30 यूरो (करीब 2,700 रुपये) प्रति डोज दिए, जबकि इजराइल ने इसके लिए 45 यूरो (करीब चार हजार रुपये) दिए। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इजराइल ने वैक्सीन की कीमत इसलिए दोगुनी चुकाई है। इधर फाइजर के प्रवक्ता ने कहा कि वैक्सीन की कीमत और मात्रा पहले से तय किए गए वादे पर आधारित है।

इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जापान सख्ती से कार्रवाई करने पर जोर दे रहा है। जापान में अगर अस्पताल में भर्ती करने से मना किया जा रहा है तो सरकार इसमें कड़े कानून बनाने जा रही है। अस्पताल में भर्ती होने से मना करने वालों पर सरकार आपराधिक दंड लगाएगी। शुक्रवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकार संसद में इस संबंध में कानून लाने जा रही है। यह कानून खतरनाक संक्रामक बीमारियों पर लागू होगा। इस कानून के तहत जापान में कोई भी अस्पताल मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed