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Pakistan: इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान को मिली राहत, गिरफ्तारी वारंट को किया निलंबित, कल कोर्ट में होंगे पेश

Fri, 17 Mar 2023 06:33 PM IST
Jeet Kumar वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 17 Mar 2023 06:33 PM IST
सार

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने इस्लामाबाद जिला और सत्र अदालत और राजधानी पुलिस को इमरान खान को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

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Islamabad High Court suspended arrest warrant against Imran Khan
इमरान खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के दिन इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन इस बीच उनको इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बड़ी राहत देते हुए तोशखाना मामले में गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च को निचली अदालत के समक्ष पेश होने का भी मौका दिया है।

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इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने इस्लामाबाद जिला और सत्र अदालत और राजधानी पुलिस को इमरान खान को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, कानूनी पेचीदगियों में उलझे इमरान तोशखाना मामले में गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। साथ ही उनके सैकड़ों समर्थक भी उनके घर पर डेरा जमाए हुए हैं, पुलिस कह रही है कि वह समर्थकों के पीछे अपने घर में छिपे हुए हैं।
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गुरुवार को इस्लामाबाद अदालत में पीटीआई के मुखिया इमरान के गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने के लिए सुनवाई की गई। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया लेकिन 18 मार्च तक अदालत में पेश करने के अपने आदेश को बरकरार रखा।
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इससे पहले शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए आइस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की थी। रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में इमरान ने विनती की थी कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को अलग रखा जाए और उसके गिरफ्तारी वारंट को याचिका के अंतिम निस्तारण तक निलंबित कर दिया जाए, ताकि पीटीआई प्रमुख 18 मार्च को अदालत में पेश हो सकें। सुनवाई के दौरान इमरान के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने मुवक्किल की ओर से एक हलफनामा पेश किया, जिसमें आश्वासन दिया गया कि पीटीआई प्रमुख 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे।

हाईकोर्ट ने रैली पर लगाई रोक
इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट ने इकबाल पार्क में रविवार को होने वाली पीटीआई की रैली पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों को अपनी आम जिंदगी जीने दें। बता दें कि पीटीआई 19 मार्च को लाहौर के मीनार-ए-पाकिस्तान में एक ऐतिहासिक रैली आयोजित करने की योजना बना रही थी। इमरान खान रैली का नेतृत्व करने वाले थे।


पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को नौ मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली है
संकट में फंसे इमरान खान को राहत देते हुए पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने आतंकवाद के आठ मामलों और एक दीवानी मामले में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षात्मक जमानत दे दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 70 वर्षीय प्रमुख खान ने नौ मामलों में सुरक्षात्मक जमानत लेने के लिए बुलेटप्रूफ वाहन में लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) की यात्रा की।

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