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सिंगापुर में देह व्यापार का झूठा आरोप लगाने वाली भारतीय महिला को जेल
Wed, 15 May 2019 11:06 AM IST
योगेश साहू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: योगेश साहू
Updated Wed, 15 May 2019 11:06 AM IST
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jail shimla
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सिंगापुर में एक भारतीय मूल की महिला को दो लोगों पर देह व्यापार में धकेलने की झूठी शिकायत पुलिस में देने के आरोप में दो सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई है। स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को खबर दी कि कलाईसेल्वी मुरुगियन (24) ने पिछले साल अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।
मुरुगियन ने बीते वर्ष पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति और एक महिला ने उसे देह व्यापार में धकेला था। दरअसल, वह नहीं चाहती थी कि उसके पति को मालूम चले कि वह सिंगापुर में क्या काम करती है। उसने पुलिस निरीक्षक मोहम्मद रफीक मोहम्मद इसहाक को गलत जानकारी देते हुए बयान दर्ज कराया था।
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मुरुगियन ने बीते वर्ष पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति और एक महिला ने उसे देह व्यापार में धकेला था। दरअसल, वह नहीं चाहती थी कि उसके पति को मालूम चले कि वह सिंगापुर में क्या काम करती है। उसने पुलिस निरीक्षक मोहम्मद रफीक मोहम्मद इसहाक को गलत जानकारी देते हुए बयान दर्ज कराया था।
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जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान उप लोक अभियोजक ग्रेस गोह ने अदालत को बताया कि मुरुगियन ने पुलिस छावनी परिसर में 1 एक नवंबर को बयान दर्ज कराने के दौरान पुलिस निरीक्षक से झूठ कहा। इस आधार पर आरोपी व्यक्ति और महिला को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि आरोप लगाने वाली महिला ने इसके अगले ही दिन दोपहर करीब ढाई बजे अपना झूठ कबूल कर लिया था।
इसके बाद आरोप लगाने वाली महिला ने जिला अदालत के न्यायाधीश क्रिस्टोफर टैन से माफी का अनुरोध किया क्योंकि उसे भारत में अपने परिवार को ध्यान रखना होता है। इस पर न्यायाधीश टैन ने कहा कि महिला के झूठ के कारण दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस संसाधन व्यर्थ गए। उन्होंने मुरुगियन को दो सप्ताह की जेल की सजा सुनाई। बात दें, अदालती दस्तावेजों में यह जानकारी नहीं है कि वह सिंगापुर में क्या करती थी।