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सिंगापुर में मादक पदार्थ मामले में फांसी से बचा भारतवंशी शख्स
Sun, 20 Dec 2020 01:19 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, सिंगापुर
एजेंसी, सिंगापुर
Published by: Jeet Kumar
Updated Sun, 20 Dec 2020 01:19 AM IST
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भारतीय मूल के एक मलयेशियाई शख्स प्रगास क्रिसामी को सिंगापुर की एक अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में बरी कर दिया है। अदालत के इस फैसले से संबंधित भारतवंशी शख्स फांसी से बच गया।
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द स्ट्रेट्स टाइम्स की की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रगास क्रिसामी उन तीन लोगों में शामिल था जिसे पिछले साल उच्च न्यायालय ने 2017 में 19.42 ग्राम हेरोइन की तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। उस समय क्रिसामी की उम्र 34 साल थी। उसके साथ सिंगापुर के इमरान मोहम्मद अरिफ और भारतीय मूल के एक और व्यक्ति को भी मौत की सजा सुनाई गई थी।
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सिंगापुर में मादक पदार्थ से संबंधित कानून के तहत 15 ग्राम से ज्यादा हेरोइन की तस्करी में मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। लेकिन अपीलीय अदालत ने क्रिसामी को बरी करते हुए इमरान तथा अन्य भारतवंशी पर लगे आरोपों में संशोधन को कहा।
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