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UK court: भारत ने नीरव के प्रत्यर्पण की अपील पर ब्रिटेन की अदालत में सौंपा जवाब
Wed, 07 Dec 2022 05:43 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Wed, 07 Dec 2022 05:43 AM IST
सार
यूके की अदालतों में भारत सरकार की ओर से पेश होने वाली सीपीएस को हीरा व्यापारी की ओर से दायर याचिका पर लंदन में उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करना था।
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नीरव मोदी
- फोटो : File
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विस्तार
भारतीय अधिकारियों ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के उस आवेदन पर अपना कानूनी जवाब सौंप दिया है जिसमें उसने यूनाइटेड किंगडम (यूके) के सर्वोच्च न्यायालय में अपने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी है।
यूके की अदालतों में भारत सरकार की ओर से पेश होने वाली क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) को 51 वर्षीय हीरा व्यापारी की ओर से दायर याचिका पर सोमवार तक लंदन में उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करना था। नीरव को करीब दो अरब अमेरिकी डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाला मामले में आरोपों का सामना करने के लिए भारत लाने की कोशिश हो रही है। उसके वकीलों ने पिछले महीने यह अपील दायर की थी जब वह मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर उच्च न्यायालय में शुरुआती अपील हार गया था। अब लंदन में उच्च न्यायालय यह फैसला करेगा कि उसे अपील करने की अनुमति दी जाए या नहीं।
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यूके की अदालतों में भारत सरकार की ओर से पेश होने वाली क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) को 51 वर्षीय हीरा व्यापारी की ओर से दायर याचिका पर सोमवार तक लंदन में उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करना था। नीरव को करीब दो अरब अमेरिकी डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाला मामले में आरोपों का सामना करने के लिए भारत लाने की कोशिश हो रही है। उसके वकीलों ने पिछले महीने यह अपील दायर की थी जब वह मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर उच्च न्यायालय में शुरुआती अपील हार गया था। अब लंदन में उच्च न्यायालय यह फैसला करेगा कि उसे अपील करने की अनुमति दी जाए या नहीं।
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