फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Imran khan does not have the right to grant Gilgit Baltistan the status of the province

‘गिलगित-बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का इमरान को अधिकार नहीं’

Sat, 07 Nov 2020 02:58 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, लंदन।
एजेंसी, लंदन। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 07 Nov 2020 02:58 AM IST
विज्ञापन
Imran khan does not have the right to grant Gilgit Baltistan the status of the province
प्रधानमंत्री इमरान खान - फोटो : twitter.com/PakPMO

पाकिस्तान के संविधान के तहत प्रधानमंत्री इमरान खान के पास ऐसा कोई कानूनी या सांविधानिक अधिकार नहीं है, जिससे वह गिलगित-बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा दे सकें। कश्मीर नेशनल पार्टी के अध्यक्ष अब्बास बट ने वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम माय वॉइस में यह जानकारी दी।

विज्ञापन


बट ने कहा, भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35ए संविधान के प्रावधानों के तहत हटाए पर पाकिस्तान के संविधान में कहा गया है कि इस क्षेत्र को प्रांत नहीं बनाया जा सकता और ना स्थिति में बदलाव किया जा सकता है, इसके बावजूद इमरान ने ऐसा किया।
विज्ञापन



भारत ने अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के समय कानून का पालन किया लेकिन इमरान ने गैर कानूनी रूप से कार्य किया। पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर के बीच विवाद की जड़ पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 257 है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस अनुच्छेद का पहला शब्द ही विवादित है, जो कहता है कि जब जम्मू-कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ जाने के बारे में तय करेंगे तब उनकी इच्छा के अनुसार उनके मामले तय होंगे। ऐसे में अगर गिलगित-बाल्टिस्तान को प्रांत बनाना था तो यह वहां के लोग तय करते।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed