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Pakistan: इमरान खान ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, दो सीटों से नामांकन पत्र खारिज किए जाने को दी चुनौती

Sat, 13 Jan 2024 03:06 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: यशोधन शर्मा Updated Sat, 13 Jan 2024 03:06 AM IST
सार

लाहौर हाई कोर्ट में 71 वर्षीय खान ने एलएचसी में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। इसमें पंजाब प्रांत के एनए-122, लाहौर और एनए-89, मियांवाली, शहरों से उनके नामांकन पत्रों को खारिज करने के रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) और अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसलों को चुनौती दी गई। 

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Imran Khan challenges rejection of his nomination papers from 2 seats
पाकिस्तान के पू्र्व प्रधानमंत्री इमरान खान - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट द्वारा नामांकन खारिज होने से उन्हें चुनाव लड़ने परेशानी आ रही है। इस बीच उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) का दरवाजा खटखटाया है और दो सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी है।

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लाहौर हाईकोर्ट में 71 वर्षीय खान ने एलएचसी में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। इसमें पंजाब प्रांत के एनए-122, लाहौर और एनए-89, मियांवाली, शहरों से उनके नामांकन पत्रों को खारिज करने के रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) और अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसलों को चुनौती दी गई। 
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फैसला रद्द करने की मांग की 
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक ने अदालत से रिटर्निंग अधिकारियों के फैसलों को रद्द करने की मांग की। अपीलीय न्यायाधिकरण ने नेशनल असेंबली के दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन पत्रों को मामूली आधार पर खारिज कर दिया।
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खान का नामांकन पत्र मुख्य रूप से तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने और नैतिक आधार के आधार पर खारिज कर दिया गया था। अपीलीय न्यायाधिकरणों ने भी संबंधित आरओ के निर्णयों को इस टिप्पणी के साथ बरकरार रखा कि दोषसिद्धि और सजा दो अलग-अलग शब्द हैं, क्योंकि दोषसिद्धि दोषी फैसले से संबंधित है और सजा दोषसिद्धि के बाद की कठोरता को दर्शाती है।

न्यायाधिकरणों ने कही ये बात
न्यायाधिकरणों ने कहा कि दोषसिद्धि का मतलब अदालत द्वारा किसी आरोपी के लिए जिम्मेदार अपराध के बारे में सुनाया गया फैसला है, जबकि सजा, सजा की मात्रा को दर्शाती है। ट्रिब्यूनल ने पाया कि याचिकाकर्ता की अयोग्यता के संबंध में ईसीपी का निर्णय अभी भी क्षेत्र में था और सक्षम मंच से अलग नहीं किया गया था।  


पूर्व क्रिकेटर से नेता बने, जो पिछले साल अगस्त से जेल में हैं, उन्हें पिछले मंगलवार को रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई की हिंसा के कम से कम एक दर्जन मामलों में गिरफ्तार किया था, जिसमें सेना मुख्यालय पर हमला भी शामिल था। 





















 
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