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'सेक्स से पहले पुलिस को बताना होगा'

Sat, 23 Jan 2016 01:49 PM IST
Updated Sat, 23 Jan 2016 01:49 PM IST
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you have to ask before having sex: Court

ब्रिटेन की एक अदालत ने बलात्कार के आरोपों में रिहा हुए एक व्यक्ति को किसी भी सेक्स गतिविधि की जानकारी पहले पुलिस को देने को कहा है। करीब 40 साल के इस व्यक्ति को दोबारा चले मुकदमे के बाद 2015 में आरोपमुक्त कर दिया गया था।

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व्यक्ति का तर्क था कि उसने महिला के साथ रजामंदी से जिस्मानी संबंध बनाए थे। अदालत ने कहा कि उसे किसी भी सेक्स गतिविधि में शामिल होने से 24 घंटे पहले इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी। यॉर्क के मजिस्ट्रेटों ने दिसंबर में जारी किए गए अंतरिम 'सेक्स रिस्क' आदेश को चार और महीनों के लिए बढ़ा दिया है।
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इस आदेश के तहत सेक्स रिस्क के दायरे में अाने वाले व्यक्ति को अपनी किसी भी सेक्स गतिविधि की जानकारी पुलिस को देनी होगी और ऐसा न करने पर उसे पाँच साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को किसी महिला के साथ सेक्स संबंध बनाने से चौबीस घंटे पहले पुलिस को उसका नाम, उम्र और पता बताना होगा।

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मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल भी सीमित

you have to ask before having sex: Court

कोर्ट ने साथ में यह भी कहा की अपना पता बदलने की स्थिति में उसे पुलिस को जानकारी देनी होगी। अदालत के इस आदेश के पालन के दौरान ऐसा व्यक्ति के मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल भी सीमित रहेगा।

मामले की मई में होने वाली अगली सुनवाई में अदालत तय करेगी कि इस आदेश को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। इंग्लैंड और वेल्स में बीते साल मार्च में सेक्स रिस्क आदेश पारित किए गए थे। इनके तहत पुलिस ऐसे लोगों पर यह आदेश लागू कर सकती है जिनसे सेक्स अपराध का ख़तरा है।

इसमें ऐसे लोग भी शामिल किए जा सकते हैं जिनका पहले कोई आपराधिक इतिहास न रहा हो। इस आदेश को पुलिस की मांग पर मजिस्ट्रेट पारित करते हैं।

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