फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Europe ›   Outrage as Italian judge clears man of raping a woman on a hospital bed because she didn't SCREAM

हैरतअंगेज फैसला: रेप के दौरान महिला चिल्लाई नहीं तो कोर्ट ने आरोपी को किया रिहा

Sat, 25 Mar 2017 05:06 AM IST
amarujala.com- Presented by: विक्रान्त सिंह
amarujala.com- Presented by: विक्रान्त सिंह Updated Sat, 25 Mar 2017 05:06 AM IST
विज्ञापन
 Outrage as Italian judge clears man of raping a woman on a hospital bed because she didn't SCREAM
इटली के एक अदालत के फैसले का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मीडिया में आईं खबरों के मुताबिक, एक रेप के मामले की सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी को सिर्फ इसलिए आरोपमुक्त कर दिया क्योंकि पीड़िता ने घटना के दौरान शोर नहीं मचाई थी। इसको संज्ञान में लेते हुए इटली के कानून मंत्री ने अपने अधिकारियों से मामले की जानकारी मांगी है। 
विज्ञापन


समाचार एजेंसी एएनएस के अनुसार मंत्री आंद्रे ओर्लांदो ने मंत्रालय के निरीक्षकों को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना पिछले महीने की है। जब तुरिन में अदालत ने कथित रूप से रेप के एक केस की सुनवाई के दौरान महिला से पूछा कि क्या आप घटना के दौरान चीखी या चिल्लाई थीं? मदद के लिए किसी से गुहार लगाई थीं? जिसके जवाब में महिला ने कहा था कि उसने आरोपी पुरुष से सिर्फ इतना ही कहा था कि अब ‘बहुत हो चुका’। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के इस जवाब के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 
विज्ञापन


कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर महिला रेप के दौरान चीखी नहीं तो इसे उसके साथ रेप नहीं मना जाएगा। कोर्ट ने आरोपी शख्स को दोषमुक्त कर दिया। लेकिन यह मामला यहीं नहीं दबा। अदालत के इस हैरतअंगेज फैसले को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। महिला संगठनों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा कीं। विपक्षी दल ने इस मामले को इतालवी संसद में भी उठाया। मामले को तूल पकड़ता देख कानून मंत्री ने ये आदेश दिए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news, Crime all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed