इटली में जरूरतमंदों को खाना 'दान' करने पर सरकार देगी टैक्स में छूट
इटली की सरकार ने बचे हुए खाने को बर्बाद होने से बचाने के खाना दान करने के लिए कानून बनाया है। इटली की संसद में 181 सीनेटरों ने इस कानून का समर्थन किया जबकि 2 सीनेटर इस कानून के विरोध में थे। सरकार इस कानून के जरिए दुकानों, रेस्त्रां और सुपरमार्केट में बचा हुआ खाना जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोतसाहित कर रही है।
इटली की सरकार का मकसद हर साल देश में 55 लाख टन खाना बर्बाद होने से बचाना है। सरकार बााजर में खाना खाने वालों को 'डोगी बैग्स' देकर प्रोत्साहित करेगी, जिससे वह बचा हुआ खाना घर ले जाएं और खाना बर्बाद न हो।
इटली में हर साल लगभग 88 हजार करोड़ रुपए का खाना बर्बाद हो जाता है यह इटली की जीडीपी का 1 प्रतिशत है। तीन महीने पहले इटली की अदालत ने एक फैसाल दिया था जिसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति भूख लगने पर थोड़ा खाना चुरा लेता है तो यह अपराध नहीं है।
ज्यादा खाना दान करने पर सरकार टैक्स में ज्यादा छूट देगी
दरअसल इस कानून का मकसद बचे हुए खाने को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जो रेस्त्रां और सुपरमार्केट जितना ज्यादा खाना दान करेंगे सरकार उन्हें टैक्स में उतनी ही ज्यादा छूट देगी। जो कम दान करेंगे उन्हें ज्यादा टैक्स देना होगा।
यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ ) के मुताबिक 40 प्रतिशत खाना यूरोप में बर्बाद हो जाता है। यूरोप में जितना खाना बर्बाद होता है उससे 20 करोड़ भूखे लोगों का पेट भर सकता है।