{"_id":"5bd584ddbdec2269442404a1","slug":"indian-restaurant-owner-in-uk-convicted-of-causing-girl-death","type":"story","status":"publish","title_hn":"ब्रिटेन: 2017 में खाने की वजह से हुई लड़की की मौत मामले में भारतीय रेस्त्रां का मालिक दोषी करार","category":{"title":"Europe","title_hn":"यूरोप","slug":"europe"}}
ब्रिटेन: 2017 में खाने की वजह से हुई लड़की की मौत मामले में भारतीय रेस्त्रां का मालिक दोषी करार
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Updated Sun, 28 Oct 2018 03:13 PM IST
विज्ञापन
Harun Rashid and Mohammed Kuddus
- फोटो : BBC
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ब्रिटेन की अदालत ने एक भारतीय रेस्त्रां के मालिक और उसके डिलीवरीमैन को एक लड़की की मौत का दोषी करार दिया है। इन दोनों पर आरोप था कि उन्होंने लड़की को जो खाना डिलीवर किया था, उससे उसको एलर्जी हो गई थी और बाद में उसी खाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी।
विज्ञापन
यह मामला 2016 का है। उस समय लड़की मेगन ली की उम्र 15 साल थी। स्थानीय खबरों के मुताबिक, रेस्त्रां के खाने से ली को एलर्जी हो गई थी और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ महीनों तक वो अस्पताल में भर्ती रही और आखिरकार 1 जनवरी, 2017 को उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने बताया कि एलर्जी की वजह से उसका दिमाग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था।
विज्ञापन
मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट के जजों की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले में मोहम्मद अब्दुल कुड्डुस (40) और हारून रशीद (38) को ली की मौत में लापरवाही के लिए हत्या का दोषी पाया। अदालत की रिपोर्ट में कहा गया कि कुड्डुस रेस्त्रां का मालिक था और रशीद डिलीवरी बॉय था।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रेस्त्रां में एलर्जी वाले ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था या शर्तें नहीं थीं। अदालत में ये भी बताया गया कि ली को अपने एलर्जी के बारे में पता था और उसके दोस्त ने खाना ऑर्डर करने से पहले रेस्त्रां को एलर्जी के बारे में बताया था, लेकिन रेस्त्रां ने उसपर ध्यान नहीं दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रेस्त्रां द्वारा भेजे गए खाने की जांच की गई थी, जिसमें काफी मात्रा में मूंगफली प्रोटीन पाया गया था। इसी की वजह से मेगन ली को एलर्जी हुई थी।