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US: 'जीत गए तो दुनिया में हम सबसे अमीर देश होंगे', टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर बोले ट्रंप
Tue, 16 Sep 2025 11:30 PM IST
दीपक कुमार शर्मा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
Published by: दीपक कुमार शर्मा
Updated Tue, 16 Sep 2025 11:30 PM IST
सार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ मामले में जीत से अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा और उसे जबरदस्त सौदेबाजी की ताकत मिलेगी। मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के आपातकालीन टैरिफ लगा सकता है। हालांकि, निचली अदालत ने इसे अवैध करार दिया था।
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डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका
- फोटो : एएनआई/रॉयटर्स
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विस्तार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय समयानुसार) को दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत से अमेरिका 'दुनिया का अब तक का सबसे अमीर देश' बन जाएगा। साथ ही वाशिंगटन को 'जबरदस्त सौदेबाजी की ताकत' मिलेगी। यह मामला उनके वैश्विक टैरिफ को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई से जुड़ा है।
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ट्रंप ने अपनी आगामी में ब्रिटेन यात्रा से पहले पत्रकारों से बात की। इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उनकी टैरिफ नीति ने कई अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम होगा, क्योंकि यह उनके व्यापक आयात शुल्क लगाने के अधिकार को चुनौती देता है।
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मुकदमा जीतने पर हमारे पास बातचीत की जबदस्त ताकत होगी: ट्रंप
ट्रंप ने कहा, 'अगर हम सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा जीत जाते हैं, जो टैरिफ को अंतिम रूप देने वाला है, तो हम दुनिया में अब तक का सबसे अमीर देश होंगे...हमारे पास बातचीत करने की जबरदस्त ताकत होगी। टैरिफ का इस्तेमाल करके मैंने सात युद्धों का निपटारा किया। उनमें से चार केवल टैरिफ लगाने से सुलझे।'
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निचली अदालत के फैसले को पलटने का जिक्र कर रहे थे ट्रंप
ट्रंप अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के उस फैसले को पलटने के मामले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि उनके प्रशासन ने कई आयात कर अवैध रूप से लगाए। इनमें 2 अप्रैल को घोषित 'लिबरेशन डे' टैरिफ के साथ-साथ चीन और भारत पर लगाए गए टैरिफ भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते मामले की सुनवाई पर जताई थी सहमति
सीएनएन के मुताबिक, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ट्रंप की वैश्विक टैरिफ नीति को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई। यह मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की अनुमति के आपातकालीन टैरिफ लगा सकता है। जब तक कोर्ट फैसला नहीं देता, टैरिफ लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नवंबर के पहले हफ्ते में इस मामले में मौखिक दलीलें सुनेगा। हालांकि, आमतौर पर फैसले जून के अंत तक जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि वह इस मामले में प्रक्रिया में तेजी लाएगी।
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अपील अदालत ने खारिज किए थे ट्रंप के कई टैरिफ
इससे पहले, अगस्त में एक संघीय अपील अदालत ने ट्रंप प्रशासन के कई टैरिफ खारिज कर दिए थे। साथ ही फैसला सुनाया था कि आयात शुल्क लगाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके ट्रंप ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। अदालत ने साफ कहा कि संविधान के अनुसार टैरिफ लगाने का मूल अधिकार कांग्रेस को दिया गया है और राष्ट्रपति का इस तरह से आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करना अवैध है।