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ब्रिटेन में जारी हुआ नया हथियार अधिनियम, सिखों को मिला कृपाण रखने का अधिकार

Sat, 18 May 2019 05:05 PM IST
Gaurav Pandey वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: Gaurav Pandey Updated Sat, 18 May 2019 05:05 PM IST
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Britain gets new weapons act securing right of Sikh Community to carry Kripans
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

बढ़ते चाकू अपराधों से निपटने के लिए यूनाइटेड किंगडम (यूके) में एक नया हथियार विधेयक संसद से पारित हुआ है। अब इस विधेयक को कानून बनाने के लिए इस सप्ताह इसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की शाही सभा में पेश किया जाएगा। 

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इस विधेयक को पिछले साल संशोधित किया गया था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ब्रिटिश सिख समुदाय के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा और वह कृपाण और धार्मिक तलवारें रख सकें और उनकी आपूर्ति कर सकें। 
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यूके गृह कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया, 'कृपाण के मुद्दे पर हम सिख समुदाय के साथ करीब से जुड़े हैं। परिणामस्वरूप, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में संशोधन किया है कि धार्मिक कारणों से बड़ी कृपाणों को रखना और उनकी आपूर्ति जारी रह सके।'
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ब्रिटिश सिखों के लिए ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप (एएपीजी) ने यूके गृह कार्यालय में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए बिल के कानून बन जाने पर कृपाण को छूट मिले।

लेबर सांसद और ब्रिटिश सिखों के लिए एपीपीजी की अध्यक्ष प्रीत कौर गिल ने कहा, 'मैं सरकार के विधेयक को देखकर खुश हूं... जो बड़ी कृपाणों को रखने या बेचने को लेकर सिख समुदाय का अपराधीकरण न करने के महत्व को दर्शाता है।'

गुरुद्वारों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के साथ पारंपरिक सिख गटका मार्शल आर्ट में बड़ी कृपाणों का इस्तेमाल होता है। इनका ब्लेड करीब 50 सेंटीमीटर का होता है। नए कानून में बिना संशोधन के इनका इस्तेमाल गैरकानूनी हो जाता। 

यह हथियार अधिनियम देश में बढ़ते चाकू और एसिड से संबंधित हमलों पर कार्रवाई करने के लिए ब्लेड वाले हथियार व अन्य संक्षारक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लागू करता है। 

यूके गृह सचिव साजिद जाविद कहते हैं, 'ये नए कानून पुलिस को अतिरिक्त ताकत देंगे जिससे खतरनाक हथियारों को जब्त किया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि चाकू सड़कों पर पहुंच ही न सकें।'

इस कानून का उद्देश्य वर्तमान में खतरनाक हथियारों के खिलाफ मौजूद कानूनी मानकों को मजबूत करना है। नए कानून में 18 साल के कम आयु के लोगों को संक्षारक उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा जिससे उन लोगों को चिह्नित किया जा सके जो एसिड खरीद रहे हैं। इस कानून से 18 साल से कम आयु के लोगों के लिए ऑनलाइन चाकू खरीदना और कठिन हो जाएगा।  

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