हलफनामा: भगोड़ा मेहुल चोकसी अब भी भारतीय नागरिक, डोमिनिका हाईकोर्ट में भारत ने कहा
भारत ने डोमिनिका हाईकोर्ट में कहा है कि मेहुल की भारतीय नागरिकता त्यागने की अर्जी खारिज की जा चुकी है। वह अब भी भारतीय नागरिक है, इसलिए उसे सौंपा जाए।
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भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने के प्रयास जारी हैं। डोमिनिका हाईकोर्ट में भारतीय अधिकारियों ने हलफनामा दायर कर कहा कि मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता त्यागने की अर्जी नामंजूर की जा चुकी है। वह अब भी भारतीय नागरिक है।
हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार उसे एंटीगुआ द्वारा प्रदान की गई नागरिकता को रद्द करने का मुद्दा वहां की सरकार के समक्ष उठा चुकी है। भारत ने एंटीगुआ सरकार से कहा है कि उसने धोखाधड़ीपूर्वक वहां की नागरिकता हासिल की है। भारत में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देश में किए गए अपराध के सिलसिले में उसकी जरूरत है।
The affidavit filed by Indian authorities before the Dominica High Court states that fugitive diamantaire Mehul Choksi is still an Indian citizen and is erroneously claiming renunciation of the Indian Citizenship under the Citizenship Act, 1955.
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) June 14, 2021
भारतीय दूतावास के अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 के तहत उसके द्वारा देश की नागरिकता छोड़ दिए जाने का दावा त्रुटिपूर्ण है। उसकी अर्जी को खारिज किया जा चुका है।
बता दें, डोमिनिका में अवैध तरीके से एंट्री करने के आरोप में मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया है। डोमिनिका की हाई कोर्ट उसकी जमानत देने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और भारतीय विदेश मंत्रालय ने डोमिनिका उच्च न्यायालय में मेहुल चोकसी के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी के आरोपों का विवरण दिया है। उधर, चोकसी के वकीलों का कहना है कि उसने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है इसलिए उसे भारत निर्वासित नहीं किया जा सकता है।
वापस एंटीगुआ भेजे जाने की मांग कर रहा चोकसी
मेहुल चोकसी एंटीगुआ में वापस जाने की मांग कर रहा है, जहां उसे नागरिकता प्राप्त है। हालांकि, एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने उसे देश में प्रवेश देने से इनकार कर दिया है और डोमिनिकन सरकार से उसे सीधे भारत भेजने को कहा है।