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हलफनामा: भगोड़ा मेहुल चोकसी अब भी भारतीय नागरिक, डोमिनिका हाईकोर्ट में भारत ने कहा

Mon, 14 Jun 2021 09:06 PM IST
सुरेंद्र जोशी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, डोमिनिका
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, डोमिनिका Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 14 Jun 2021 09:06 PM IST
सार

भारत ने डोमिनिका हाईकोर्ट में कहा है कि मेहुल की भारतीय नागरिकता त्यागने की अर्जी खारिज की जा चुकी है। वह अब भी भारतीय नागरिक है, इसलिए उसे सौंपा जाए। 
 

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Affidavit: Fugitive Mehul Choksi is still an Indian citizen, the relinquishment claim is false, India said in the Dominica High Court
Mehul Choksi - फोटो : ANI

विस्तार

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने के प्रयास जारी हैं। डोमिनिका हाईकोर्ट में भारतीय अधिकारियों ने हलफनामा दायर कर कहा कि मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता त्यागने की अर्जी नामंजूर की जा चुकी है। वह अब भी भारतीय नागरिक है। 

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हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार उसे एंटीगुआ द्वारा प्रदान की गई नागरिकता को रद्द करने का मुद्दा वहां की सरकार के समक्ष उठा चुकी है। भारत ने एंटीगुआ सरकार से कहा है कि उसने धोखाधड़ीपूर्वक वहां की नागरिकता हासिल की है। भारत में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देश में किए गए अपराध के सिलसिले में उसकी जरूरत है। 
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भारतीय दूतावास के अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 के तहत उसके द्वारा देश की नागरिकता छोड़ दिए जाने का दावा त्रुटिपूर्ण है। उसकी अर्जी को खारिज किया जा चुका है। 

चोकसी की भारतीय नागरिकता अभी तक खत्म नहीं हुई है। उसके द्वारा भारतीय नागरिकता छोड़ दि जाने का दावा भारत के कानून के विपरीत और पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। उसके द्वारा इस बारे में किए जा रहे सारे दावे बोगस हैं।

बता दें, डोमिनिका में अवैध तरीके से एंट्री करने के आरोप में मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया है। डोमिनिका की हाई कोर्ट उसकी जमानत देने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और भारतीय विदेश मंत्रालय ने डोमिनिका उच्च न्यायालय में मेहुल चोकसी के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी के आरोपों का विवरण दिया है।  उधर, चोकसी के वकीलों का कहना है कि उसने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है इसलिए उसे भारत निर्वासित नहीं किया जा सकता है। 


वापस एंटीगुआ भेजे जाने की मांग कर रहा चोकसी 
मेहुल चोकसी एंटीगुआ में वापस जाने की मांग कर रहा है, जहां उसे नागरिकता प्राप्त है। हालांकि, एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने उसे देश में प्रवेश देने से इनकार कर दिया है और डोमिनिकन सरकार से उसे सीधे भारत भेजने को कहा है। 

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