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सिंगापुर : भारतीय नौकरानी से मारपीट में दोषी दंपती की याचिका अदालत ने की खारिज

Sun, 18 Jul 2021 12:59 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, सिंगापुर
एजेंसी, सिंगापुर Published by: Kuldeep Singh Updated Sun, 18 Jul 2021 12:59 AM IST
सार

  • द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर के स्थायी निवासी दंपति को स्टेट कोर्ट में सुनवाई के बाद 2016 में उसकी घरेलू सहायिका 27 वर्षीय अमनदीप कौर को चोट पहुंचाने समेत कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था।

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A Singapore state court dismisses plea of couple convicted in assaulting Indian maid
court -सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सिंगापुर में एक स्थानीय अदालत ने भारतीय घरेलू सहायिका अमनदीप कौर के साथ मारपीट के मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ यहां एक दंपति की याचिका खारिज कर दी है।

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द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर के स्थायी निवासी दंपति को स्टेट कोर्ट में सुनवाई के बाद 2016 में उसकी घरेलू सहायिका 27 वर्षीय अमनदीप कौर को चोट पहुंचाने समेत कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था।
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फरहा तहसीन (40) को पिछले साल एक साल नौ महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि उसके 42 वर्षीय पति मोहम्मद तसलीम को चार महीने की सजा सुनाई गई थी। फरहा को आपराधिक धमकी के एक मामले में भी दोषी पाया गया था।
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कन्नन रमेश ने माना कि सुनवाई के दौरान कौर की गवाही उसके साथ दुर्व्यवहार के अन्य सबूतों से मेल खाती है, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट भी शामिल है। इसके साथ ही अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

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