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पाकिस्तान : एक पाकिस्तानी अदालत ने हटाया टिकटॉक से प्रतिबंध

Sat, 03 Jul 2021 04:11 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, इस्लामाबाद
एजेंसी, इस्लामाबाद Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 03 Jul 2021 04:11 AM IST
सार

  • एक व्यक्ति ने इस मोबाइल एप पर अनैतिकता और अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से इसे प्रतिबंधित करने की मांग की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) को इस चीनी एप को निलंबित करने का निर्देश दिया था।

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A Pakistani court lifts the ban from China app Tiktok
अदालत ने सुनाया फैसला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

एक पाकिस्तानी अदालत ने शुक्रवार को अपने उस निर्णय को वापस ले लिया, जिसमें चर्चित चीनी वीडियो शेयरिंग प्लेटफार्म टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया था। सिंध हाईकोर्ट ने 28 जून के अपने निर्णय में टिकटॉक से पाकिस्तान में अनैतिकता को बढ़ावा मिलने की बात कही थी।

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एक व्यक्ति ने इस मोबाइल एप पर अनैतिकता और अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से इसे प्रतिबंधित करने की मांग की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) को इस चीनी एप को निलंबित करने का निर्देश दिया था।
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शुक्रवार को पीटीए ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि इस एप को पहले ही ब्लॉक किया जा चुका है। लेकिन पीटीए ने हाईकोर्ट से अपने निर्णय की समीक्षा करने और एप को सेवाएं शुरू करने की इजाजत देने का आग्रह किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने प्रतिबंध हटाने की याचिका को स्वीकार कर लिया। साथ ही पीटीए को याचिकाकर्ता के आग्रह पर सुनवाई तेज करने और 5 जुलाई तक निर्णय देने का आदेश भी दिया।

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