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Packaging rules changed for soaps, shampoos, toothpastes, and cosmetics; these marks will be visible.
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साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स की पैकेजिंग के बदले नियम, दिखेंगे ये निशान
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Wed, 23 Sep 2026 08:50 AM IST
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केंद्र सरकार ने पैकेजिंग नियमों में बदलाव करते हुए साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक्स जैसे गैर-खाद्य उत्पादों पर भी वेज या नॉनवेज की पहचान वाला निशान अनिवार्य किया है। नए नियम 21 सितंबर से लागू हो गए हैं। शाकाहारी उत्पाद पर हरी बिंदी और मांसाहारी उत्पाद पर लाल या भूरी बिंदी होगी। यह निशान पैकेज के मुख्य डिस्प्ले पैनल के सबसे ऊपर लगाया जाएगा, जिससे ग्राहकों को उत्पाद की प्रकृति आसानी से पता चल सकेगी।
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