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कोटद्वार: एनएच के किनारे कब शिफ्ट होंगे बिजली के खंभे
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कोटद्वार। पौड़ी नेशनल हाईवे पर कोर्ट के आदेश पर लालबत्ती चौराहे से बेस अस्पताल तक नगर निगम की नजूल भूमि और बरामदों से हटाए गए अतिक्रमण के बाद सड़क के बीच में खड़े बिजली के खंभे किनारे शिफ्ट न होने से लोगों को अतिक्रमण मुक्त कराई गई जगह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पोल शिफ्ट न होने से अतिक्रमण मुक्त हुई जगह पर व्यापारियों ने सामान सजाने शुरू कर दिए हैं। विभिन्न संगठनों की मांग के बाद भी ऊर्जा निगम और एनएच प्रशासन की ओर से खंभों को किनारे शिफ्ट करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
हाईकोर्ट ने 18 नवंबर, 2020 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम को पौड़ी नेशनल हाईवे पर शहर के भीतर लालबत्ती चौराहे से बेस अस्पताल तक नगर निगम की नजूल भूमि और बरामदों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इसके तहत तीन चरणों में लालबत्ती चौराहे से गिंवाई स्रोत तक एनएच के दोनों ओर करीब 172 अतिक्रमणों को चिह्नित किया गया। कोर्ट के आदेश पर नगर निगम प्रशासन की ओर से दिसंबर, 2020 में एनएच से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस बीच कई व्यापारी कोर्ट की शरण में भी गए। कोर्ट के आदेश पर नगर निगम प्रशासन ने व्यापारियों की आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद पुन: अवशेष अतिक्रमणों को हटाया। लेकिन करीब तीन साल से बिजली के खंभे सड़क किनारे शिफ्ट न होने से अतिक्रमण मुक्त कराई गई जगह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि शादी व त्योहारी सीजन में एनएच पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों का पैदल आवाजाही करना तक मुश्किल हो जाता है।
अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद सड़क के बीच में खड़े बिजली के खंभों को शिफ्ट करने के लिए एनएच खंड लोनिवि धुमाकोट को तीन साल पहले करीब दो करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन धनराशि स्वीकृत न होने के कारण बिजली के खंभे शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। इसके लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से भी प्रस्ताव मांगा गया है। जिसके लिए दोनों विभागों का संयुक्त सर्वे हो चुका है। तीन चरणों में पोल शिफ्टिंग का कार्य होना है, जिसके लिए नई दरों पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
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- कमल सिंह, एसडीओ सिटी ऊर्जा निगम कोटद्वार
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हाईकोर्ट ने 18 नवंबर, 2020 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम को पौड़ी नेशनल हाईवे पर शहर के भीतर लालबत्ती चौराहे से बेस अस्पताल तक नगर निगम की नजूल भूमि और बरामदों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इसके तहत तीन चरणों में लालबत्ती चौराहे से गिंवाई स्रोत तक एनएच के दोनों ओर करीब 172 अतिक्रमणों को चिह्नित किया गया। कोर्ट के आदेश पर नगर निगम प्रशासन की ओर से दिसंबर, 2020 में एनएच से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस बीच कई व्यापारी कोर्ट की शरण में भी गए। कोर्ट के आदेश पर नगर निगम प्रशासन ने व्यापारियों की आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद पुन: अवशेष अतिक्रमणों को हटाया। लेकिन करीब तीन साल से बिजली के खंभे सड़क किनारे शिफ्ट न होने से अतिक्रमण मुक्त कराई गई जगह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि शादी व त्योहारी सीजन में एनएच पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों का पैदल आवाजाही करना तक मुश्किल हो जाता है।
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अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद सड़क के बीच में खड़े बिजली के खंभों को शिफ्ट करने के लिए एनएच खंड लोनिवि धुमाकोट को तीन साल पहले करीब दो करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन धनराशि स्वीकृत न होने के कारण बिजली के खंभे शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। इसके लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से भी प्रस्ताव मांगा गया है। जिसके लिए दोनों विभागों का संयुक्त सर्वे हो चुका है। तीन चरणों में पोल शिफ्टिंग का कार्य होना है, जिसके लिए नई दरों पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
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- कमल सिंह, एसडीओ सिटी ऊर्जा निगम कोटद्वार