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गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

Mon, 15 Jun 2020 10:30 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 15 Jun 2020 10:30 PM IST
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Instructions for filing a case of culpable homicide
जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की पीएल स्टील फैक्टरी में दो श्रमिकों के ट्रक से कुचले जाने के मामले में कोतवाली पुलिस को गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सोमवार को घटना बाद मौके पर पहुंचे सीओ अनिल जोशी ने फैक्टरी के अंदर मुआयना किया। वहां श्रमिकाें के लिए कोई इंतजाम नहीं था। न बैठने के लिए और न ही आराम करने के लिए। माना जा रहा है कि अगर यह इंतजाम होते तो शायद श्रमिकों की जान न जाती।
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बताया जा रहा है कि खुले में आराम के दौरान श्रमिकों की आंख लग गई थी, जिसके बाद ट्रक उसे कुचलते हुए निकल गया।
ट्रक को क्लीनर चला रहा था
ट्रक को क्लीनर चला रहा था। सीओ का कहना है कि फैक्टरी परिसर में सामान लोड करने, अनलोड करने से लेकर गेटपास कटने तक वाहन के संचालन के कड़े नियम है। यह निश्चित तौर पर गैरइरादतन हत्या का मामला है। हादसे के बारे में उच्चाधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है। .
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बीते साल फैक्टरी में हुए विस्फोट में मारे गए थे दो श्रमिक
जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की पीएल स्टील प्रा. लिमिटेड अक्सर सुर्खियों में रहती है। यहां बीते साल जनवरी में हुए विस्फोट में भी दो श्रमिक अफरोज और रानू सिंह मारे गए थे। दो अन्य श्रमिक शादाब और सुनील गंभीर रुप से घायल हुए थे। हरिद्वार के झबरेड़ा निवासी घायल सुनील कुमार की तहरीर पर फैक्टरी मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था। फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरणों का अभाव और घोर लापरवाही पाई गई थी। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।
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