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Kotdwar News: ई-रिक्शा लूटने के दोषी और उसके साथी को आठ वर्ष का कारावास

Sat, 21 Sep 2024 10:40 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 21 Sep 2024 10:40 PM IST
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Eight years imprisonment to man and his accomplice guilty of robbing e-rickshaw
कोटद्वार। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की कोर्ट ने बुजुर्ग को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उससे ई-रिक्शा लूटने के दोषी और उसके साथी को आठ वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के कथन के अनुसार, मनोज सिंह के पिता कलम सिंह ई-रिक्शा चलाते हैं। गत 30 अप्रैल, 2023 को पिता कलम सिंह ई-रिक्शा चलाने गए, लेकिन शाम तक वापस घर नहीं पहुंचे। उसी रात करीब नौ बजे ई-रिक्शा स्वामी अजीत शर्मा ने फोन कर जानकारी दी कि ई-रिक्शा किरतपुर में खड़ी है। उसमें उसके पिता कलम सिंह नहीं हैं। यह बात उन्हें किसी ने फोन पर बताई है। अनहोनी की आशंका को देखते हुए मामले में कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने एक मई को किरतपुर से नासिर पुत्र मोहम्मद सुखे निवासी फजलपुर हवीब उर्फ बड़ी ज्वाली, थाना किरतपुर और उसके साथी उमर निवासी खानपुर, जिला बिजनौर को मय रिक्शा दबोच लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ई-रिक्शा चालक को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसे बड़िया से आगे सड़क पर फेंक दिया था और ई-रिक्शा लूटकर ले गए थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चालक को बड़िया के पास बेहोशी की हालत में खोज निकाला था। पुलिस ने आरोपी नासिर और उसके साथी उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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अपर सत्र न्यायाधीश कोटद्वार रीना नेगी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुननें और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नासिर को पांच वर्ष का कारावास और 2000 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। साथ ही उसे आठ वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। दो वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। नासिर के साथी उमर को पांच वर्ष का कारावास, और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं आठ वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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