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अंकिता हत्याकांड: एसआईटी के विवेचक से जिरह जारी, अब 21 को होगी अगली सुनवाई
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कोटद्वार। अंकिता हत्याकांड मामले की बुधवार को कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे) कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से एसआईटी के विवेचना अधिकारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह खोलिया के दर्ज बयानों, केस डायरी और जांच पर जिरह का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। अभी अगली तिथियों पर भी जिरह चलने की संभावना है। इस बार अदालत ने पांच दिन बाद 21 अक्तूबर को सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की है। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी कमेटी के बैनर तले जिलेभर के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों और महिलाओं ने बुधवार को सिमलचौड़ स्थित अदालत परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यमकेश्वर की विधायक रेनू बिष्ट का पुतला दहन किया।उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले की एसआईटी जांच के बाद कोटद्वार के सिमलचौड़ स्थित एडीजे कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में अब तक विवेचना अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए जा चुके हैं। 47वें गवाह के रूप में एसआईटी के विवेचना अधिकारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह खोलिया की 5 जुलाई से गवाही शुरू हुई थी, जो पांच तिथियों में 23 अगस्त तक चली। 30 अगस्त से बचाव पक्ष ने प्रति परीक्षा (जिरह) का सिलसिला शुरू किया था, जो अब तक जारी हैं। बुधवार को हुई जिरह में बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से विवेचना अधिकारी से उक्त घटनाक्रम से संबंधित केस डायरी, दर्ज कराए गए बयानों और जांच से संबंधित कई सवाल पूछे। अगली तिथि 21 अक्तूबर को भी जिरह जारी रहेगी। जिसके लिए विवेचना अधिकारी को अदालत में बुलाया गया है।
यह है मामला
18 सिंतबर, 2022 की रात को पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विकासखंड के गंगा भोगपुर तल्ला स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत अंकिता भंडारी की संदिग्ध हालात में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने उसका शव चीला शक्ति नहर से बरामद किया था। शासन की ओर से इस मामले की जांच एसआईटी से कराई गई। जिसके बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक व दो अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।
यह है मामला
18 सिंतबर, 2022 की रात को पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विकासखंड के गंगा भोगपुर तल्ला स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत अंकिता भंडारी की संदिग्ध हालात में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने उसका शव चीला शक्ति नहर से बरामद किया था। शासन की ओर से इस मामले की जांच एसआईटी से कराई गई। जिसके बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक व दो अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।
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