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Chamoli News: एक हजार रुपये की चोरी में दो साल की सजा
Fri, 23 Feb 2024 07:08 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Fri, 23 Feb 2024 07:08 PM IST
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जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। होटल के गल्ले से एक हजार रुपये चोरी करने के आरोप में अदालत ने अभियुक्त को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
गोपेश्वर थाने में 11 जून 2021 को तोताराम गौड़ ने अपने होटल में चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। कहा था कि 10 जून 2021 की रात को करीब दस बजे वह होटल से कुछ देर के लिए बाहर गए थे, उसी समय होटल के गल्ले से पैसे चोरी हो गए। पुलिस ने मामले में प्रदीप मैखुरी निवासी ग्राम मैखुरा जिला चमोली को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी के एक हजार रुपये पुलिस भी मिले। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट लवल कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त प्रदीप मैखुरी को चोरी का दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई। प्रदीप मैखुरी पर हाल ही में गोपेश्वर थाने में चोरी का एक अन्य मुकदमा भी दर्ज हुआ है।
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दोषी को एक साल के सदाचरण की परीविक्षा पर छोड़ा
पौड़ी। महिला को अश्लील इशारे करने, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी के दोषी को सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने एक साल के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया है। जून 2020 में तहसील चौबट्टाखाल के एक गांव में दोषी ने एक महिला को अश्लील इशारे करने के साथ ही गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट लैंसडौन की अदालत ने जुलाई 2023 में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास व 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। दोषी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट लैंसडौन की अदालत के फैसले को सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में चुनौती दी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोषी को एक साल के सदाचरण (एक साल तक अच्छा आचरण करना होगा) की परिवीक्षा पर छोड़ दिया है। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। होटल के गल्ले से एक हजार रुपये चोरी करने के आरोप में अदालत ने अभियुक्त को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
गोपेश्वर थाने में 11 जून 2021 को तोताराम गौड़ ने अपने होटल में चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। कहा था कि 10 जून 2021 की रात को करीब दस बजे वह होटल से कुछ देर के लिए बाहर गए थे, उसी समय होटल के गल्ले से पैसे चोरी हो गए। पुलिस ने मामले में प्रदीप मैखुरी निवासी ग्राम मैखुरा जिला चमोली को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी के एक हजार रुपये पुलिस भी मिले। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट लवल कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त प्रदीप मैखुरी को चोरी का दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई। प्रदीप मैखुरी पर हाल ही में गोपेश्वर थाने में चोरी का एक अन्य मुकदमा भी दर्ज हुआ है।
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दोषी को एक साल के सदाचरण की परीविक्षा पर छोड़ा
पौड़ी। महिला को अश्लील इशारे करने, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी के दोषी को सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने एक साल के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया है। जून 2020 में तहसील चौबट्टाखाल के एक गांव में दोषी ने एक महिला को अश्लील इशारे करने के साथ ही गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट लैंसडौन की अदालत ने जुलाई 2023 में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास व 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। दोषी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट लैंसडौन की अदालत के फैसले को सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में चुनौती दी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोषी को एक साल के सदाचरण (एक साल तक अच्छा आचरण करना होगा) की परिवीक्षा पर छोड़ दिया है। संवाद