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Chamoli News: पॉलिथीन के प्रयोग पर 100 रुपये से लेकर 5 लाख तक जुर्माना
Sat, 19 Oct 2024 04:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Sat, 19 Oct 2024 04:24 PM IST
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कर्णप्रयाग। प्रतिबंधित पॉलिथीन के प्रयोग करने पर अब जुर्माने की कार्रवाई होगी। 100 रुपये से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
शहरी विकास निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के तहत पालिका व्यापारियों और लोगों को पॉलिथीन का प्रयोग न करने के प्रति जागरूक कर रही है। नगर पालिका के कर निरीक्षक विनोद बरमोला ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलिथीन के व्यक्तिगत प्रयोग पर 100 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि खुदरा विक्रेता पर 1 लाख, परिवहनकर्ता पर 2 लाख और उत्पादनकर्ता पर 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। पालिका कर्मियों ने उपभोक्ताओं को कपड़े के थैले का प्रयोग करने की अपील की। संवाद
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शहरी विकास निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के तहत पालिका व्यापारियों और लोगों को पॉलिथीन का प्रयोग न करने के प्रति जागरूक कर रही है। नगर पालिका के कर निरीक्षक विनोद बरमोला ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलिथीन के व्यक्तिगत प्रयोग पर 100 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि खुदरा विक्रेता पर 1 लाख, परिवहनकर्ता पर 2 लाख और उत्पादनकर्ता पर 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। पालिका कर्मियों ने उपभोक्ताओं को कपड़े के थैले का प्रयोग करने की अपील की। संवाद