बदरीनाथ चढ़ावा केस: कोर्ट ने तीन आरोपियों का लिया संज्ञान, एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 50 गवाह शामिल
मामले में बदरीनाथ मंदिर के तत्कालीन प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल, सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान और सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार आरोपी हैं।
विस्तार
बदरीनाथ मंदिर में दान की थाली से प्राप्त धनराशि और भेंट सामग्री में गड़बड़ी व चोरी के मामले में शुक्रवार को पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने न्यायालय में करीब एक हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें 50 गवाहों को शामिल किया गया है।
ज्योतिर्मठ स्थित न्यायालय की प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर की अदालत ने आरोपपत्र का अवलोकन करने के बाद तीन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया। आरोप तय किए गए और वाद दर्ज करने के निर्देश दिए। अब अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी।
मामले में बदरीनाथ मंदिर के तत्कालीन प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल, सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान और सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार आरोपी हैं। अभियोजन के अनुसार, प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान के पर्यवेक्षण में मंदिर में दान की थाली से प्राप्त धनराशि और अन्य भेंट सामग्री की गणना कर नियमानुसार मंदिर समिति के खाते में जमा कराई जानी थी। आरोप है कि दोनों ने आपराधिक षड्यंत्र कर दान की धनराशि और भेंट सामग्री का कुछ हिस्सा बेईमानी से अपने कब्जे में लेकर गबन किया। वहीं, मनोज कुमार पर दान की थाली से प्राप्त भेंट सामग्री की गणना के दौरान सामग्री चोरी करने का आरोप है।
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अभियोजन के मुताबिक, उसके कब्जे से चोरी की गई भेंट सामग्री और उसे बेचकर प्राप्त धनराशि बरामद हुई थी। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और आरोपपत्र के अवलोकन के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाए। मामले में संज्ञान लेते हुए वाद दर्ज करने के निर्देश दिए।
प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान जिला कारागार पुरसाड़ी में निरुद्ध हैं। दोनों के न्यायिक अभिरक्षा संबंधी वारंट जारी किए गए हैं जबकि जमानत पर चल रहे मनोज कुमार के खिलाफ समन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की गई है।