फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   अदालत की 02 खबर

अदालत की 02 खबर

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2020 06:12 PM IST
विज्ञापन
अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन
वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अशोक सिंह यादव की अदालत ने चौबेपुर थाना के ढकवा में अधिवक्ता रामाश्रय दूबे व उनके परिजनों पर प्राणघातक हमले के आरोपी अतीश दूबे की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक बीती 31 जुलाई को अधिवक्ता रामाश्रय दूबे के सिर पर प्रहार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वारदात में अधिवक्ता की पत्नी शालिनी और उनके पुत्र पर भी हमला किया था। इस मामले में ढकवा निवासी तीन भाइयों और उनके पुत्रों के खिलाफ चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
---------------–--–--------–--- शाईन सिटी कंपनी के डायरेक्टर और एजेंट की जमानत अर्जी खारिज वाराणसी। विशेष न्यायाधीश रामचंद्र की अदालत ने सह आरोपियों के साथ मिलकर 15 कंपनियों के जरिये प्लाटिंग करने के नाम पर 96 लाख रुपये हड़पने के मामले में आरोपी शाईन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर लक्सा निवासी डॉ. अमिताभ श्रीवास्तव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में वादी अनिरुद्ध से प्लाट देने के लिए आठ लाख 54 हजार रुपये लेकर उन्हें न प्लाट दिया गया और न पैसा वापस किया गया। उधर, इसी मामले से संबंधित झारखंड निवासी एजेंट आरोपी संजय सिंह की अंतरिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई। इस मामले में 13 लाख रुपये हड़पने का आरोप है। दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध एडीजीसी रोहित मौर्य और ओंकार नाथ तिवारी ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed