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38 बंदी आठ दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 30 Mar 2020 03:19 PM IST
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38 detainees released from jail on eight-day interim bail People were handed over to police stations
जिला कारागार से बाहर निकलते छोड़े गए बंदी - फोटो : AMAR UJALA
लखीमपुर खीरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जेल से 7 साल से कम की सजा के मामले में विचाराधीन 38 बंदियों को जेल प्रशासन ने सोमवार की सुबह अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। सभी को उनके ही थानों पर भेजा गया, जहां से परिवार वालो को सौप दिया गया। देश मे कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जेल में निरुद्ध ऐसे बंदी, जिनके मामलों में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है, उन्हें छोड़ने के आदेश दिए थे। प्रदेश सरकार ने जेल प्रशासन से ऐसे बंदियों की सूची मांगी थी। लखीमपुर जेल प्रशासन ने 138 बंदियों की सूची सरकार और अदालत को भेजी थी। इनमे अधिकतर बंदी चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के तहत के हैं। जेल अधीक्षक आरबी पटेल ने बताया कि स्वीकृति मिलने के बाद जेल प्रसाशन ने 38 बंदियों को सैनिटाइज कर आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत पर उनके संबंधित थानों की पुलिस को सौप दिया है। पुलिस ने परिवार वालों को बुलाकर बंदियों को उनके सुपुर्द कर दिया।
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