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गैर इरादतन हत्या के आरोपी को नहीं मिली राहत

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 05 Apr 2022 06:39 PM IST
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि 11 दिसंबर 2021 को समथर के ग्राम छोटा बेलवा निवासी कल्याण सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र प्रेमनारायण पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही नीतू उर्फ राजेंद्र सिंह ने दो-तीन लोगों के साथ मिलकर हमला कर दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने नीतू उर्फ राजेंद्र सिंह ने जेल से रिहाई के लिए जमानत अर्जी पेश की थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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